छत्तीसगढ़राजनांदगांव 

Chhattisgarh : 1 जुलाई से कानून में होगा नया परिवर्तन, नगर निगम में आयोजित हुई कार्यशाला

UNITED NEWS OF ASIA. नेमिष अग्रवाल, राजनांदगांव। 1 जुलाई से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं जिसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जायेगी। इसे लेकर अलग-अलग दिन राजनांदगांव नगर निगम एवं जिला पंचायत में कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमे प्रमुख रूप से कलेक्टर संजय अग्रवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता साहू, एडिशनल एसपी ग्रामीण, एसपी मोहित गर्ग सहित अन्य उपस्थित लोगों को इस नए कानून से अवगत कराया गया।

राजनांदगांव एडिशनल एसपी ग्रामीण एवं पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि अब किसी भी पुलिस थाने में आधे घण्टे के भीतर पीड़ित की सुनवाई होगी यदि ज्यादा देर तक पीड़ित को बैठाकर रखा जाता है और सुनवाई नहीं होती हैं तथा इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों तक पहुंचती हैं तो थाने के संबंधित अधिकारी पर कार्यवाही निश्चित है।

कार्यशाला को संबोधित करते हुए कलेक्टर, एडिशनल एसपी व एसपी ने बताया कि 1 जुलाई से 2024 से एफआईआर से लेकर कोर्ट तक के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।

  • इलेक्ट्रॉनिक तरीके से शिकायत करने के तीन दिन के भीतर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान होगा।
  • सात साल से अधिक सजा वाले मामले में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी।
  • यौन उत्पीड़न के मामले में सात दिन के भीतर जांच रिपोर्ट देनी होगी।
  • पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने का प्रावधान होगा।
  • आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों में फैसला होगा।
  • भगोड़े अपराधियों के गैर मौजूदगी के मामलों में 90 दिनों के भीतर केश दायर करने का प्रावधान होगा।
  • इस तरह तीन साल के भीतर पीड़ित को न्याय मिल सकेगा।

 


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