UNITED NEWS OF ASIA. कवर्धा/पंडरिया। पुलिस अधीक्षक कवर्धा डां0 अभिषेक पल्लव (भापुसे) के द्वारा समस्त थाना/चौकी प्रभारियो को अपराध पर प्रभावी रूप से कार्यवाही करने एवं अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके परिपालन में अति.पुलिस अधीक्षक विकास कुमार (भापुसे), अति.पुलिस अधी. पुष्पेन्द्र सिंह बघेल (रापुसे) एंव पुलिस अनुविभागीय अधिकारी पण्डरिया पंकज कुमार पटेल (रापुसे) के मार्गदर्शन में थाना पंडरिया के अपराध क्रमांक 173/2024 धारा 363, 366,376(2)n, एवं 4,6 पॉक्सो एक्ट भादवि. के आरोपी दिलशान लहरे पिता तुलसी लहरे उम्र 19 साल साकिन दलपुरूवा थाना पंडरिया जिला कबीरधाम छ.ग. को दिनांक 19-05-24 को जेल भेजा गया था.
प्रकरण में पीडिता के कथन से पता चला कि आरोपी दिलशान लहरे के द्वारा अपने दोस्त सत्यप्रकाश जोशी के सफेद रंग के स्कार्पियो क्रमांक CG04-M-5551 में ले जाकर आरोपी दिलशान के द्वारा यौन शोषण किया है। दिनांक घटना से आरोपी दिलशान लहरे के सहयोगी सत्यप्रकाश जोशी अपने निवास से फरार था.
जिसके पता तलाश हेतु मुखबीर तैनात किया गया था जो मुखबीर से सूचना मिली की सत्यप्रकाश पिता मनीराम जोशी उम्र 34 साल निवासी भरेवापारा थाना पंडरिया जिला कबीरधाम अपने घर आया हुआ है सूचना के आधार पर थाना पंडरिया से टीम रवाना कर सहयोगी आरोपी के घर दबिश देकर सत्यप्रकाश जोशी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करते हुए अपने वाहन क्रमांक CG04-M-5551 में आरोपी दिलशान लहरे के साथ पीडिता को भगाने में सहयोग करना बताया जिसे प्रकरण में सह आरोपी बनाते हुए अपराध में प्रयुक्त वाहन को जप्त कर सत्यप्रकाश जोशी को दिनांक 01-06-24 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष मिश्रा, सउनि पंचराम वर्मा, आरक्षक-द्वारिका चंद्रवंशी,प्रभाकर बन्छोर, म.आर. रत्नी मरावी का विशेष योगदान रहा।