UNITED NEWS OF ASIA. जशपुर। शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों को अब अपने वाहन को न्यायालय से छुड़ाना होगा। पुलिस द्वारा वाहन की जप्ती कर धारा 185 MV एक्ट के तहत् कार्यवाही कर प्रकरण सीधे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। कुल 62 प्रकरणों में चालानी कार्यवाही कर रू. 25,600 समन शुल्क वसूल किया गया।