














UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ₹2161 करोड़ के शराब घोटाले (Chhattisgarh Liquor Scam) में आरोपी एपी त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने त्रिपाठी को अपना पासपोर्ट ईडी (ED) के पास जमा करने और हर सप्ताह जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।
गौरतलब है कि पूर्व आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को मई 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वे जमानत पर बाहर होंगे, लेकिन जांच एजेंसी की निगरानी में रहेंगे।
छत्तीसगढ़ में 2019 से 2022 के बीच आबकारी नीति में हेरफेर कर एक बड़े सिंडिकेट के जरिए अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा दिया गया। 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL (Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited) के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया।
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