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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला: पूर्व आबकारी सचिव एपी त्रिपाठी को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत लेकिन ED के सामने पेशी अनिवार्य

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ₹2161 करोड़ के शराब घोटाले (Chhattisgarh Liquor Scam) में आरोपी एपी त्रिपाठी को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिल गई है। अदालत ने त्रिपाठी को अपना पासपोर्ट ईडी (ED) के पास जमा करने और हर सप्ताह जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है।

 

गौरतलब है कि पूर्व आबकारी विभाग के विशेष सचिव एपी त्रिपाठी को मई 2023 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शराब घोटाले में गिरफ्तार किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वे जमानत पर बाहर होंगे, लेकिन जांच एजेंसी की निगरानी में रहेंगे।

क्या है छत्तीसगढ़ शराब घोटाला?

छत्तीसगढ़ में 2019 से 2022 के बीच आबकारी नीति में हेरफेर कर एक बड़े सिंडिकेट के जरिए अवैध शराब कारोबार को बढ़ावा दिया गया। 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर CSMCL (Chhattisgarh State Marketing Corporation Limited) के जरिए शराब बेचने का प्रावधान किया गया।

 

  •  2019 के बाद अनवर ढेबर ने एपी त्रिपाठी को CSMCL का MD बनवाया और एक संगठित गिरोह के जरिये अवैध वसूली और भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया।
  •  देशी शराब के एक केस पर ₹75 कमीशन लिया जाता था, जिसका डाटा एक्सेल शीट के जरिए साझा किया जाता था।
  •  तीन प्रमुख ग्रुप— केडिया (52%), भाटिया (30%), और वेलकम (18%) की शराब ही CSMCL की दुकानों में बेची जाती थी।
  •  नकली होलोग्राम लगाकर शराब की अवैध बिक्री की गई, जिससे राज्य को करोड़ों का राजस्व नुकसान हुआ।

ED की कार्रवाई और कोर्ट की सुनवाई

  •  मई 2022: आयकर विभाग ने IAS अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा, और सौम्या चौरसिया सहित कई लोगों के खिलाफ दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की।
  •  नवंबर 2022: ईडी ने PMLA एक्ट के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया।
  •  मई 2023: एपी त्रिपाठी को ईडी ने गिरफ्तार किया।
  •  मार्च 2025: सुप्रीम कोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर की।अब, एपी त्रिपाठी को हर सप्ताह ED के सामने पेश होना होगा, और किसी भी विदेशी यात्रा से पहले कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। ED की जांच अभी जारी है, और जल्द ही घोटाले में शामिल अन्य बड़े नामों पर भी कार्रवाई हो सकती है।

 


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