
UNITED NEWS OF ASIA. जांजगीर-चांपा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में 2021 में हुए एक संगठित लूटपाट और जबरन वसूली के मामले में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना से जुड़े छह पदाधिकारियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), जांजगीर की अदालत ने 7-7 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस चर्चित मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक योगेश गोपाल ने की।
यह घटना 27 अगस्त 2021 की है, जब बम्हनीडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित एक कीटनाशक दवा दुकान में दिनदहाड़े घुसकर आरोपियों ने दुकानदार से मारपीट, गाली-गलौच, और एक लाख रुपये की जबरन उगाही की थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
कोर्ट का फैसला:
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को IPC की धाराओं 147 (बलवा), 148 (घातक हथियार से बलवा), 452 (घर में अनधिकृत प्रवेश), 323 (मारपीट), 386 (जबरन वसूली) के तहत एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास और अलग-अलग जुर्माना सुनाया है। साथ ही IPC की धारा 397 (जानलेवा लूट) के तहत 7 साल का सश्रम कारावास और ₹500 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं चुकाने पर सभी को 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
आयुध अधिनियम के तहत अलग से सजा:
एक आरोपी भोला कश्यप को आयुध अधिनियम की धारा 25(1)(1-ख)(ख) के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹200 का जुर्माना भी सुनाया गया है।
दोषियों के नाम:
भूपेन्द्र कुमार रात्रे
लक्की उर्फ लोकेश कुमार वर्मा
तरुण साहू
कुणाल बघेल
भोला कश्यप
रामपल कश्यप
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