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Chhattisgarh : जग्गी हत्याकांड में सभी दोषियों को उम्र कैद की सजा

United News Of Asia. रायपुर। छत्तीसगढ़ एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला सुनाया हैं। सभी 28 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी हैं।

बता दे कि रायपुर जिला अदालत ने गुरुवार को हत्याकांड में नामजद 28 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आजीवन कारावास की सजा पाने वालों में दो तत्कालीन सीएसपी और एक तत्कालीन थाना प्रभारी के अलावा याहया ढेबर और शूटर चिमन सिंह शामिल हैं।

दरअसल, 4 जून 2003 को एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में 31 अभियुक्त बनाए गए थे, जिनमें से दो बल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे और एक अमित जोगी को छोडकर बाकी 28 लोगों को सजा गई थी, जिसके बाद आरोपियों ने जिला न्यायालय में अपील दायर कर निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी।

रामावतार जग्गी एनसीपी के नेता थे। वह पूर्व दिवंगत केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के बेहद करीबी नेता थे। उनकी हत्या मौदहापारा थाने के पास की गई थी। जिला अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद गुरुवार को अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने जिन दो पुलिसकर्मियों को सजा सुनाई है, उनमें तत्कालीन सीएसपी गिल और सीएसपी त्रिवेदी के अलावा टीआई वीके पांडेय शामिल हैं।

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