
UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए स्थानांतरण पर प्रतिबंध में दी गई छूट की अवधि को बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया है। अब स्थानांतरण आदेशों को 30 जून तक संबंधित जिला या विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकेगा।
गौरतलब है कि पहले यह छूट केवल 25 जून तक के लिए थी। लेकिन कर्मचारियों और विभागों की मांग को ध्यान में रखते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने छूट की अवधि में संशोधन किया है।
विभाग द्वारा सभी विभागाध्यक्षों को जारी पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस संशोधित तिथि के अलावा स्थानांतरण नीति वर्ष 2025 की अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।
🔹 इन बिंदुओं पर विशेष ध्यान:
यह छूट जिला स्तर पर जारी स्थानांतरण आदेशों और उनके क्रियान्वयन पर लागू होगी।
संबंधित आदेशों को 30 जून की अंतिम तिथि तक विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
कोई भी अतिरिक्त परिवर्तन या छूट नीति के तहत अलग से लागू नहीं होगा।
यह निर्णय उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जिनके स्थानांतरण आदेश तकनीकी या प्रक्रियागत कारणों से अपलोड नहीं हो पाए थे।
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