छत्तीसगढ़

Chhattisgarh : डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा ने छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ को थमाया मानहानि , न्यायालय के आदेश की अवमानना एवं मौलिक अधिकार के हनन हेतु मांगा 1 करोड़ का हर्जाना

UNITED NEWS OF ASIA. छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ में पिछले कुछ दिनों पहले रायपुर में प्रेस क्लब में फर्जी दिव्यांग के संबंध के आरोप लगाए गए थे जिस पर संज्ञान लेते हुए रायगढ़ में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर  रेखा चंद्रा ने छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ को मान हानि का लीगल नोटिस भेजा है।

दरअसल रेखा चंद्रा की नियुक्ति 2019 पीएससी में दिव्यांगता कोटे के तहत डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुई थी, जिसमे इनकी प्रथम नियुक्ति कबीरधाम जिले में हुई थी, वर्ष 2019 में ही किसी गुमनाम ने पूर्व मुख्यमंत्री जी के समक्ष इनके दिव्यांगता के संबंध में शिकायत की थी फलस्वरूप कवर्धा कलेक्टर ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए शिकायत के संबंध में संभाग मेडिकल बोर्ड दुर्ग को जांच के लिए पत्र लिखा और मेकाहारा द्वारा प्राप्त ऑडियोमेट्री एवं बेरा रिपोर्ट के आधार पर रेखा चंद्रा का दिव्यंगता प्रमाण पत्र संभाग मेडिकल बोर्ड दुर्ग से जारी हुआ जिसमे पूर्व जारी प्रमाण पत्र से दिव्यांगता प्रतिशत (57%)में बढ़ोत्तरी पाई गई जिसमे उन्हें बाई लेटरल मिक्सड हियरिंग लॉस पाई गई जिसकी प्रतिशतता बढ़ती जा रही है। उक्त शिकायत को कलेक्टर कवर्धा ने निराधार बताते हुए उक्त जांच का प्रतिवेदन दुर्ग संभाग के कमिश्नर को भेजा और दुर्ग संभाग ने भी इस जांच को नस्तीबद्ध करने हेतु मुख्य सचिव को प्रतिवेदन भेज दिया था।

पूर्व वर्ष में छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने जनहित याचिका क्रमांक(36/2023) दायर की थी जिसके तहत श्रीमती रेखा चंद्रा को सामान्य प्रशासन विभाग से संभाग मेडिकल बोर्ड से जांच कराने हेतु पुनः नोटिस जारी किया बार बार जांच कराने के कारण रेखा चंद्रा ने हाई कोर्ट में जा कर इसके विरुद्ध अपील की गई और हाई कोर्ट ने भी तत्काल इस पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए शासन से जवाब तलब किया है, बाद में छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ द्वारा लगाए गए जनहित याचिका को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते संघ को कड़ी फटकार लगाई और उक्त याचिका को खारिज कर दिया गया।

कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक तथ्य जानकारी में आया की संघ के सदस्यों द्वारा विभिन्न विभागों में पदस्थ दिव्यांग कर्मचारी अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर उनसे अवैध वसूली की जा रही है,सरकार परिवर्तन होने पर एवम सुर्खियों में बने रहने हेतु शासन पर दबाव बनाने हेतु छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने जुलाई माह में प्रेस रिलीज करते हुए 26 लोगों के नाम जारी करते हुए इनके फर्जी दिव्यांग होने का आरोप लगाया गया जिससे क्षुब्ध होकर  रेखा चंद्रा ने अपने वकील अभ्युदय त्रिपाठी के माध्यम से इन पर न्यायालय की अवहेलना , मौलिक अधिकार का संरक्षण और 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा कर मानहानि का लीगल नोटिस भेजा है।

 


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