छत्तीसगढ़बिलासपुर

Chhattisgarh : गिरफ्तारी से बचने हाईकोर्ट पहुंचे कांस्टेबल की याचिका खारिज

UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर । शादी का झांसा देकर दुष्कर्म  के आरोपी कांस्टेबल की अग्रिम जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। आरोपी सौरभ चौबे ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए यह अर्जी दाखिल की थी।

मामला इस प्रकार है कि माता चौरा, पुराना सरकंडा निवासी कांस्टेबल सौरभ चौबे की बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में एक युवती से मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों के बीच मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होने लगी। आरोप है कि सौरभ चौबे ने युवती को अपने घर ले जाकर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जब युवती ने शादी के लिए कहा, तो उसने यह बहाना बनाया कि पहले उसकी बहन की शादी करनी है। इसी बीच, उसने दूसरी युवती से सगाई कर ली।

युवती ने इसकी शिकायत सरकंडा थाने में दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सौरभ चौबे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) के तहत मामला दर्ज किया। संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए सौरभ चौबे ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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