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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक , पुलिस भर्ती में ST को विशेष छूट, रोड टैक्स पर 50% छूट और अन्य महत्वपूर्ण फैसले

UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर | छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें अनुसूचित जनजाति (एसटी) के युवाओं को पुलिस भर्ती में बड़ी छूट दी गई है। अभ्यर्थियों को एक बार के लिए ऊंचाई और सीने के निर्धारित मापदंड में छूट दी जाएगी। दोबारा यह फायदा उन्हें नहीं मिलेगा।

इसमें सूबेदार, उपनिरीक्षक संवर्ग, प्लाटून कमांडर की सीधी भर्ती शामिल है। न्यूनतम ऊंचाई 163 सेमी, सीना बिना फुलाए 78 सेमी और फुलाए जाने के बाद 83 सेमी होना अनिवार्य है। यह छूट केवल ST वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को ही मिलेगी।

इसके अलावा रायपुर में 15 जनवरी से 15 फरवरी 2025 तक ऑटो एक्सपो का आयोजन होगा। इस दौरान गाड़ी खरीदने वालों को लाइफ टाइम रोड टैक्स पर एकमुश्त 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश के सभी डीलर्स को गाड़ी खरीदने वालों को फायदा देने के निर्देश दिए गए हैं।

विस्तार से पढ़िए कैबिनेट मीटिंग के फैसले

  • भू राजस्व संहिता में संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई।
  • खेलों के लिए क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई।
  • सुदूर और शहरी क्षेत्रों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। खेल क्लबों को आर्थिक मदद दी जाएगी।
  • MSP में धान खरीदी के अतिशेष के निराकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया।
  • धान कस्टम मिलिंग की प्रोत्साहन राशि 80 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है।
  • छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ता, पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया
  • छत्तीसगढ़ राज्य में डेयरी उद्यमिता को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ MoU करने का निर्णय लिया गया।
  • दुग्ध महासंघ के प्रसंस्करण क्षमता में बढ़ोतरी होगी।
  • अनुसूचित क्षेत्रों में दुधारू पशु उत्प्रेरण से स्वरोजगार में वृद्धि के साथ ही दुग्ध उत्पादन की लागत कम होगी।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ नगर पालिक अधिनियम 1961 (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।
  • छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

पिछली कैबिनेट बैठक के कुछ अहम फैसले

  • छत्तीसगढ़ शासन के पिछड़ा वर्ग, अल्संख्यक विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनाव में OBC के आरक्षण के नियम को बदला है। पहले 25 प्रतिशत आरक्षण था। अब ओबीसी को संख्या के अनुपात में 50 प्रतिशत तक आरक्षण मिलेगा।
  • छत्तीसगढ़ के लोगों को चना बांटने के लिए हर माह 6046 टन और हर साल 72 हजार 52 टन चना की जरूरत होती है। चना का उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम करता है। ऐसे में कैबिनेट ने तय किया है कि नागरिक आपूर्ति निगम से ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चना लिया जाएगा।
  • पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने का फैसला लिया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यटन नीति 2020 में पर्यटन परियोजनाओं के लिए निवेश किए जाने पर सामान्य उद्योगों की तरह अनुदान/छूट/रियायत का प्रावधान किया गया है।
  • पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिए जाने से प्रदेश में एडवेंचर, वाटर पर्यटन, मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, पर्यटन की इकाइयों, लैंड बैंक में निजी निवेश को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इससे स्टेक होल्डर प्रोत्साहित होंगे। राज्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के हिसाब से सुविधाओं का विकास होगा।

 


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