
UNITED NEWS OF ASIA. दुर्ग | भिलाई के खुर्सीपार थाना अंतर्गत 2022 में हुए अंधे कत्ल के मामले में दोषी पाए जाने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने मृतक श्याम कुमार उर्फ मोनू के लिंग को कुचलकर उसकी हत्या कर उसके शव को नग्न अवस्था में ग्राउंड में फेंक दिया था।
तत्कालीन थाना प्रभारी खुर्सीपार दुर्गेश शर्मा ने बताया कि ये मामला 6-7 फरवरी 2022 की दरम्यानी रात का है। उन्हें सूचना मिली थी कि आईटीआई ग्राउंड में एक युवक की नग्न अवस्था में लाश पड़ी है। वो जब मौके पर पहुंचे और जांच की तो पता चला कि मृतक का नाम श्याम कुमार उर्फ मोनू है। वो खुर्सीपार का रहने वाला है।
पुलिस ने मामले की तहकीकात की, लेकिन ये पूरी तरह से ब्लाइंड था। खुर्सीपार पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों का फुटेज चेक किया, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। खुर्सीपार टीआई दुर्गेश शर्मा ने जब लोगों से बारीकी से पूछताछ की तो उन्हें एक पुख्ता क्लू मिला।
मिले क्लू के आधार खुर्सीपार पुलिस टीम ने 72 घंटों के अंदर तीन आरोपी बलराम क्षत्रिय, झुमन साहू और यशवंत कुमार यादव को गिरफ्तार किया। कड़ाई से पूछताछ करने पर तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। इसके बाद पुलिस ने तीनों को न्यायिक हिरासत में भेजा था।
योजना बनाकर की गई थी हत्या
टीआई दुर्गेश शर्मा ने बताया कि ये मर्डर पूरी प्लानिंग के तहत हुआ था। आरोपी बलराम क्षत्रिय व झुमन साहू ने पहले से इसकी योजना बनाई थी। इसके बाद योजना के मुताबिक उन्होंने श्याम कुमार उर्फ मोनू को शराब पिलाने के बहाने 6 फरवरी की रात आईटीआई ग्राउंड में बुलाया। वहां बैठककर सभी ने शराब पार्टी की और फिर उसकी हत्या कर दी।
नामर्द कहने पर लिंग को कुचलकर की हत्या
आरोपी बलराम ने बताया पुलिस को दिए बयान में बताया कि श्याम उसकी पत्नी के बारे गलत कमेंट करता था और उसे नामर्द कहता था। इसलिए उसने उसके लिंग को कुचलकर उसकी हत्या की। बाद में पहचान छुपाने की नीयत से उसके सिर को भी पत्थर से कुचल दिया। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने में उन्होंने अपने साथी जामुल निवासी यशवंत कुमार यादव की मदद ली थी।
न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा
अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग श्यामवती मरावी की अदालत ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने आरोपी बलराम क्षत्रीय व झुमन साहू को सश्रम आजीवन कारावास तथा आरोपी यशवंत कुमार यादव को 4 साल सश्रम कारावास व जुर्माना के तहत दंडित किया। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार चंदेल दुर्ग ने मामले की पैरवी की।
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