कोरबाछत्तीसगढ़

कोरबा फिरौती कांड में तीन दोषियों को उम्रकैद, युवक को बेरहमी से मारने का मामला

UNITED NEWS OF ASIA. कोरबा | फिरौती के लिए अपहरण और हत्या की एक दिल दहला देने वाली घटना में कोरबा की अदालत ने तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने 25 वर्षीय अमित साहू को अगवा कर पहले बोलेरो से 7 बार कुचला, फिर भी जब उसकी जान नहीं गई तो सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी।

यह हत्याकांड 14 फरवरी 2024 को करतला थाना क्षेत्र के जंगलों में अंजाम दिया गया था। कोर्ट ने इसे दुर्लभतम अपराधों में से एक मानते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

ऐसे रची गई थी साजिश

करतला गांव के नवाडीह निवासी अमित साहू, जो अपनी बोलेरो गाड़ी को किराए पर चलाकर परिवार चलाता था, को गांव के ही तीन युवकों – हेमलाल दिव्य (28), पवन कंवर (27) और राजेश लहरे (24) ने फंसाने के लिए एक योजना बनाई।

तीनों आरोपियों ने पहले गांव के एक व्यक्ति से मोबाइल फोन छीना और उसी फोन से अमित के भाई अजय साहू को कॉल कर यह कहकर गाड़ी मंगवाई कि एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ले जाना है।

अजय ने भरोसे के साथ अमित को गाड़ी भेजा। रास्ते में पहले से घात लगाए बैठे तीनों आरोपी नकाब पहनकर बोलेरो रोकते ही उस पर टूट पड़े। हाथ-पैर बांधे और उसे बोलेरो में डाल जंगल की ओर ले गए।

पहचान के डर से की गई नृशंस हत्या

जंगल में उन्होंने अमित से फिरौती मांगी, लेकिन जब अमित ने आरोपियों को पहचान लिया, तो उन्होंने हत्या करने की ठान ली।
उन्होंने उसे 7 से 8 बार बोलेरो से कुचला, लेकिन जब वह जीवित रहा तो पत्थर से सिर पर वार कर उसकी जान ले ली

हत्या के बाद शव को छिपा दिया गया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई, लेकिन जांच में साजिश का पर्दाफाश हो गया।कोर्ट का फैसला: तीनों को उम्रकैद

तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की अदालत ने शासकीय अभिभाषक कृष्णा द्विवेदी के तर्कों से सहमत होते हुए तीनों आरोपियों को धारा 302 के तहत उम्रकैद, धारा 201 के तहत 3 साल, और धारा 120-बी के तहत 7 साल की सजा सुनाई है।

 


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