














UNITED NEWS OF ASIA. रायपुर। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के खिलाफ छत्तीसगढ़ में भ्रामक विज्ञापन प्रसारित करने को लेकर FIR दर्ज की गई है। यह मामला रायपुर के अधिवक्ता फैजान खान ने दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि विमल पान मसाला, फेयर एंड हैंडसम और ऑनलाइन रमी जैसे विज्ञापनों के जरिए शाहरुख खान देश के युवाओं और बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, जिससे कैंसर, नशे और आर्थिक नुकसान जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
इस मामले में शाहरुख खान के साथ-साथ कई बड़ी कंपनियों पर भी केस दर्ज किया गया है, जिनमें –
रायपुर की दंडाधिकारी कृति कुजूर की अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिविल केस नंबर 99/2025 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है। अधिवक्ता विराट वर्मा ने अदालत में इस केस की पैरवी की, जिसके बाद न्यायालय ने 29 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की है।
अधिवक्ता विराट वर्मा ने कहा कि शाहरुख खान जैसे बड़े सितारों को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मुकदमे के जरिए देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जा रही है और ऐसे विज्ञापनों पर कानूनी शिकंजा कसने की जरूरत है।
वादी फैजान खान ने कहा, “यह मुकदमा समाज के हित में उठाया गया कदम है। हम उम्मीद करते हैं कि न्यायपालिका इस मामले में उचित फैसला लेकर ऐसे भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने की दिशा में मजबूत कदम उठाएगी।”
अगर कोर्ट इस मामले में शाहरुख खान और अन्य कंपनियों को दोषी मानती है, तो इनपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही भ्रामक विज्ञापनों पर प्रतिबंध भी संभव है। 29 मार्च की सुनवाई पर अब सभी की निगाहें टिकी हैं।
You cannot copy content of this page