
UNITED NEWS OF ASIA. दुर्ग. भिलाई नगर निगम ने आज कर्बला मैदान स्थित सैलानी दरबार में 25 साल पुराने अवैध कब्जे पर बड़ी बुल्डोजर कार्रवाई की है. निगम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में 12 से अधिक दुकानों और मजार के पीछे कई अवैध कब्जों समेत सैलानी दरबार का ऊंचा गेट भी जमीदोज कर दिया है.
निगम से मिली जानकारी के अनुसार, मस्जिद समिति को सालों पहले तीन सौ वर्ग फीट की जमीन आबंटित की गई थी, लेकिन समिति ने 3 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया. हाई कोर्ट के आदेश के तहत निगम आयुक्त ने पहले ही कब्जाधारियों को नोटिस जारी कर दुकानों को खाली करने का समय दिया था, लेकिन कब्जाधारी नहीं माने. इसके बाद निगम ने आज सुबह 5 बजे से मौके पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है.
जूते लूटने की होड़
कार्रवाई के दौरान अवैध कब्जे के रूप में चल रही एक जूते की दुकान को तोड़े जाने के बाद, वहां लोगों की होड़ लग गई. कुछ लोगों के हाथ में जो जूता मिला, उसे लेकर चले गए, जबकि कई अन्य मलंबे के नीचे से जूते ढूंढते नजर आए.
800 वर्ग फीट जमीन दी, ढाई एकड़ पर कब्जा किया
अफसरों के मुताबिक, 1984 में साडा (स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) ने रायपुर-भिलाई मार्ग (जीई रोड) के किनारे करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। आरोप है कि ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा वहां दुकानें, मजार, शादीघर और बड़ा गेट बना दिया गया।

निगम की बुल्डोजर कार्रवाई पर विवाद
मस्जिद समिति का कहना है कि यह कार्रवाई गैर-कानूनी तरीके से बिना नोटिस जारी किये ही की जा रही है. उन्होंने इस जमीन के नियमितकरण के लिए आवेदन भी दिया था और मामला हाई कोर्ट में है, लेकिन निगम जानबूझकर आदेशों की अनदेखी कर कार्रवाई कर रहा है.
वहीं निगम के अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि कब्जाधारियों को कई बार नोटिस जारी किए गए थे, और आखिरी नोटिस 3 दिन पहले जारी किया गया था. हाई कोर्ट के आदेश के बाद निगम ने कब्जा हटाने की कार्रवाई की. निगम प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर समिति ने कब्जा किया था, उसकी कीमत करोड़ों में है और कर्बला मैदान में धार्मिक स्थल के नाम पर अवैध कब्जा कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था.
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