
UNITED NEWS OF ASIA. बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व IAS अनिल टुटेजा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शराब नीति घोटाले, अवैध कमीशन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में फंसे टुटेजा को ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने अप्रैल 2024 में गिरफ्तार किया था।
क्या है मामला?
- शराब नीति घोटाले में अनिल टुटेजा पर फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपये की हेराफेरी का आरोप है।
- सरकारी पद का दुरुपयोग कर अवैध वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग करने का भी मामला दर्ज है।
- ईडी की जांच में भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम सबूत सामने आए हैं।
हाईकोर्ट के फैसले का असर
- हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद टुटेजा की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
- अब उनके पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प बचा है।
- मामले में और बड़े नामों के सामने आने की संभावना बढ़ गई है।
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