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बोर्ड परीक्षा: कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक से इनकार किया

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प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और घबराए हुए पी एस नरसिम्हा एवं भ्रष्टाचार जे बी पारदीवाला की याचिका उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के संघ की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति हो गई। याचिका के मामले में सुनवाई के लिए इस मामले का जिक्र किया गया था।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक से सोमवार को इनकार कर दिया, जो सरकार को राज्य बोर्ड के पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाई कर रहे पांचवीं और आठवीं आठवीं केछात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और घबराए हुए पी एस नरसिम्हा एवं भ्रष्टाचार जे बी पारदीवाला की याचिका उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ गैर-सहायता प्राप्त निजी विद्यालयों के संघ की याचिका पर 27 मार्च को सुनवाई करने पर सहमति हो गई। याचिका के मामले में सुनवाई के लिए इस मामले का जिक्र किया गया था।

पीठ ने कहा, ”उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय को पता चलता है कि राज्य के लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है।” उसने कहा कि वह नहीं चाहती कि किसी प्रकार की बनी रहे। उच्च न्यायालय के एक खंडपीठ ने 15 मार्च को एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत लोक निर्देश आयुक्त और राज्य शिक्षा विभाग द्वारा 12 मई, 13 दिसंबर, 2022 और चार जनवरी, 2023 को छ: छठों को रद्द कर दिया गया था।

अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।



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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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