अमेठी: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में कर्ज के बदले बैंक के पास गिरवी ने पुलिस महकमे को कथित रूप से धोखे से बेचने और दस्तावेजों की हेराफेरी के आरोप में भाजपा के एक नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने इस बारे में सोमवार को बताया कि बीजेपी के नेता ओम लाइट मिक्स के द्वारा जालसाजी की गई है। पुलिस अधीक्षक (एसपी) इलमारन ने बताया कि मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
‘बैंक ऑफ इंडिया से लिया था कर्ज’
एसपी ने बताया कि एक्सिस ने ‘बैंक ऑफ इंडिया’ से कर्ज लेने के लिए अपनी जमीन गिरवी रखी थी, लेकिन दस्तावेजों में हेराफेरी कर उसे धोखे से पुलिस लाइन के लिए बेच दिया। पुलिस के अनुसार, बीजेपी की जिलासमिति के सदस्य ओमप्रकाश मिश्र ने दस्तावेजों की हेराफेरी कर पुलिस विभाग को पुलिस लाइन बनाने के लिए करीब 2 करोड़ रुपये में रखा है, वह बहुत ज्यादा जिस पर उन्होंने पहले ही बैंक से 78 लाख रुपये का कर्ज ले लिया था। कर्ज के एवज में यह जमीन बैंक के पास गिरवी थी।
अमेठी के चौहानापुर गांव का मामला है
एसपी ने बताया कि मामला अमेठी जिला मुख्यालय की सदर तहसील गौरीगंज स्थित चौहानापुर गांव का है, जहां पर अमेठी जिले की पुलिस लाइन बनने का प्रस्ताव है। पुलिस लाइन के लिए जमीन का एग्रीमेंट भी लिया है। इसी पुलिस लाइन में बीजेपी की जिला कार्यसमिति के सदस्य ओम प्रकाश मिश्रा प्रकाश मिश्रा ने 27 जुलाई, 2017 को जमीन का अपमान किया था। इस जमीन को बेचने से पहले प्रकाश मिश्र ने इस जमीन को बैंक के पास गिरवी रखने के लिए उस पर 78 लाख रुपये का कर्ज ले लिया था।
फर्जी दस्तावेज तैयार कर बनाया!
पुलिस ने बताया कि बीजेपी नेता ने जमीन का विरोध करने के बाद अमेठी पुलिस से एक करोड़ 97 लाख 78 हजार 284 रुपये का भुगतान भी लिया। रजिस्ट्री के प्रकाश में किसी भी प्रकार के कर्ज और छल लोन के होने की बात छिप गई और फर्जी दस्तावेज तैयार कर बैनामा कर दिया गया। उन्होंने बताया कि तीन जनवरी, 2023 को कर्ज वसूली न्यायाधिकरण इलाहाबाद के वसूली अधिकारी ने अमेठी पुलिस को वसूली के लिए नोटिस दिया। तब कहीं जाकर बीजेपी के नेता की पोल खुल गई।
गौरीगंज थाने में मुकदमा दर्ज हुआ
पुलिस लाइन के प्रति निरीक्षक प्रबंधक दुबे की तहरीर पर एक्सिस लाइट मिश्रा के खिलाफ गौरीगंज थाने में धोखाधड़ी, दस्तावेजों में हेराफेरी सहित अन्य संबंधित दस्तावेजों में 24 मार्च को मामला दर्ज किया गया था। इस जालसाजी में बीजेपी के जिलाधीश दुगेश त्रिपाठी ने कहा कि वह पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं और मामले में उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई है। त्रिपाठी ने कहा कि कानून अपना काम करेगा और अगर वह दोषी होगा तो मुकदमा होगा, गलती होगी तो मुकदमा खारिज होगा। (भाषा)
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