
UNITED NEWS OF ASIA. नई दिल्ली | देश में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ को लागू करने वाला संविधान (129वां संशोधन) विधेयक, 2024 मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक के पक्ष में 269 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 198 सांसदों ने इसका विरोध किया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक सदन में पेश किया, जिसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेजा गया है।
विधेयक का उद्देश्य:
विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का प्रावधान करता है, जिससे बार-बार होने वाले चुनावों की प्रक्रिया को आसान और खर्च को कम किया जा सके।
सदन में बहस और मत विभाजन:
- कांग्रेस, टीएमसी और सपा जैसे विपक्षी दलों ने बिल का विरोध करते हुए इसे “तानाशाही थोपने की कोशिश” करार दिया।
- सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने पूछा कि “इस बिल की जरूरत ही क्या है?”
- दूसरी ओर, भाजपा को जेडीयू का समर्थन प्राप्त है।
मत विभाजन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए हुआ, जिसमें 269 सांसदों ने बिल के पक्ष में और 198 ने विरोध में मतदान किया। इस दौरान ईवीएम पर भी आपत्तियां दर्ज की गईं, जिन पर स्पीकर ओम बिरला ने समाधान का सुझाव दिया।
गृह मंत्री अमित शाह का बयान:
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर गहन चर्चा की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने कहा कि इसे संसद की संयुक्त समिति (JPC) के पास भेजा जाएगा, ताकि विभिन्न दलों के सदस्य इस पर विस्तार से चर्चा कर सकें।
JPC का गठन और भूमिका:
विभिन्न दलों के सांसदों की संख्या के आधार पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन होगा, जिसकी अध्यक्षता सबसे बड़ी पार्टी, भाजपा के पास होगी। समिति के माध्यम से विधेयक पर चर्चा के लिए सभी पक्षों को पर्याप्त समय दिया जाएगा।
आगे की प्रक्रिया:
बिल को अब JPC के पास भेजा गया है, जहां गहन समीक्षा और बहस के बाद इसे दोबारा सदन में पेश किया जाएगा।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बिल पर लंबी और व्यापक चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि सभी दल अपने विचार रख सकें।
‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ बिल का लोकसभा में पेश होना देश की चुनावी प्रक्रिया को एकरूपता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, विपक्षी दलों के विरोध के बीच यह विषय अब विस्तृत चर्चा और समीक्षा के लिए JPC के पास जाएगा।
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