
बिलासपुर | छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी परिवार का सदस्य पहले से सरकारी सेवा में है, तो उसे अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा।
क्या था मामला?
यह मामला बिलासपुर नगर निगम की एक महिला कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके बेटे द्वारा अनुकंपा नियुक्ति की मांग से जुड़ा था। मुरारीलाल रक्सेल नामक याचिकाकर्ता ने अपनी मां की मृत्यु के बाद नगर निगम से अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी।
याचिकाकर्ता की मां नगर निगम में एक नियमित कर्मचारी थीं, जिनकी मृत्यु 21 अक्टूबर 2020 को हुई थी। इसके बाद, उनके बेटे ने 22 फरवरी 2021 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। हालांकि, नगर निगम ने 13 सितंबर 2023 को उनका आवेदन खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि याचिकाकर्ता के पिता पहले से निगम में कार्यरत हैं।
कोर्ट का निर्णय
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि अनुकंपा नियुक्ति कोई कानूनी अधिकार नहीं, बल्कि यह एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवस्था है। न्यायमूर्ति बीडी गुरु ने कहा, “क्योंकि याचिकाकर्ता के पिता सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए इस मामले में अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं बनती।”
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अनुकंपा नियुक्ति केवल उन मामलों में लागू होती है, जहां परिवार पूरी तरह से आयहीन हो।
सुप्रीम कोर्ट और शासन का हवाला
नगर निगम की ओर से अधिवक्ता संदीप दुबे ने छत्तीसगढ़ शासन के 29 अगस्त 2016 के परिपत्र और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए अदालत से अनुरोध किया था कि याचिकाकर्ता के आवेदन को खारिज किया जाए, क्योंकि परिवार पहले से सरकारी सेवा में है।
इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुकंपा नियुक्ति का लाभ केवल उन्हीं को मिलता है, जिनके पास अन्य आय का स्रोत नहीं होता, और जिनके परिवार में कोई सदस्य पहले से सरकारी सेवा में न हो।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह फैसला सरकारी सेवा से जुड़ी अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों में एक अहम उदाहरण बन सकता है।
यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..
आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787
निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News
Now Available on :