
अफजाल अंसारी
अजनबी मुतार अंसारी के भाई और बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद को हाई कोर्ट का बड़ा झटका लगा है। अदालत ने अफजाल अंसारी द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि कोई आपराधिक गिरोह का सदस्य है तो उसके खिलाफ अलग-अलग मामले दर्ज किए जा सकते हैं। बता दें कि अफजाल अंसारी ने बैलेंसशीट के एसेट को रद्द करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय व छह अन्य की हत्या के मामले में बेहद होने के बाद पैरवी की थी
उच्च न्यायालय ने कहा कि भले ही कोई भी पंच मूल मामले अलग-अलग होने के आधार पर कानून के तहत अपराध के मामले बंद नहीं होंगे। अदालत ने कहा है कि यह भ्रम प्रक्रिया का व्यवहार नहीं है। बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय व छह अन्य लोगों की हत्या के मामले में बड़ा होने के आधार पर अफजाल अंसारी ने दबंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, मांग करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में सुनवाई 6 जनवरी को ही पूरी हो गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था।
हाल ही में मोटार की करोड़ों की संपत्ति ज़ब्त हो गई थी
दिसंबर 2022 में माफिया और मऊ के पूर्व विधायक अंसारी के परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों की 8 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई थी। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने बताया था, ‘मुख्ता अंसारी की मां राबिया खातून और अंसारी के करीबी सहयोगी और गिरोह के सदस्य एजाजुल अंसारी की पत्नी के नाम से लखनऊ के कास्टबाग इलाके में जाकर जमीन को कुर्क किया गया।’
यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ एशिया पर खबरों का विश्लेषण लगातार जारी है..
आपके पास किसी खबर पर जानकारी या शिकायत है ?
संपर्क करें unanewsofficial@gmail.com | 8839439946, 9244604787
व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें
विज्ञापन के लिए संपर्क करें : 9244604787
निष्पक्ष और जनसरोकार की पत्रकारिता को समर्पित
आपका अपना नेशनल न्यूज चैनल UNA News
Now Available on :