
क्रिएटिव कॉमन
पीटीआइ के प्रमुख कई गार्डों से भगदड़ मच गई। आज सुनवाई की शुरुआत में इमरान के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एक के बाद एक मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सिर्फ पंजाब में 80 मामले दर्ज हैं।
लाहौर उच्च न्यायालय (एल्शिकल) ने मंगलवार को पंजाब पुलिस को पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान को रिहा कर दिया। रोक न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री के साथ कानून के अनुसार व्यवहार किया जाए। यह आदेश पांच सदस्यीय विद्यार्थियों द्वारा जारी किए गए हैं। कोर्ट का फैसला इमरान की उस याचिका पर आया है जिसमें पंजाब के अधिकारियों को उनके जामन पार्क स्थित आवास पर पुलिस अभियान शुरू करने से रोकने या “अघोषित” प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआरआर) के आधार पर उन्हें गिरफ्तार करने से रोकने की मांग की गई थी । बैरिस्टर सलमान सफदर और एडवोकेट अजहर सिद्दीकी द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई जस्टिस अली बकर नजफी, जस्टिस अलीम नीलम, जस्टिस तारिक शेख सलीम, जस्टिस अनवारुल हक पन्नून और जस्टिस मुहम्मद अमजद रफीक ने ये फैसला दिया है।
कार्यवाही से पहले इमरान कोर्ट पहुंचे। पीटीआइ के प्रमुख कई गार्डों से भगदड़ मच गई। आज सुनवाई की शुरुआत में इमरान के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ एक के बाद एक मामला दर्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सिर्फ पंजाब में 80 मामले दर्ज हैं। अदालतें पुलिस अधिकारों के गलत इस्तेमाल पर गौर कर सकती हैं और हम चाहते हैं कि बेंच इस मामले में भी ऐसा ही करें। इस पर जस्टिस नजफी ने कहा कि उन्होंने पहले भी सागर पार्क के बाहर के हालात पर नाराजगी जाहिर की थी।
जज पिछले महीने इमरान के आवास के बाहर तीन दिन तक पुलिस कार्रवाई का जिक्र कर रहे थे। ऑपरेशन के परिणामस्वरूप अधिकारी और आपसी समझौते के बीच हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें घायल हो गए। आज सुनवाई के दौरान पीटीआई के प्रमुख वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को एड की स्थिति के दौरान सागर पार्क के बाहर और ऑपरेशन के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिली है।
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