
UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में विश्व मानव अधिकार दिवस के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ न्यायाधीश निधि शर्मा, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने व्याख्यान दिया। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को विधिक सलाह और सेवाएँ कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दी। इसके साथ ही, मोटर व्हीकल प्रोटोकॉल, महिला सुरक्षा अधिनियम, और व्यक्तिगत मानव अधिकारों के बारे में भी जानकारी प्रदान की।
कार्यशाला के दौरान वरिष्ठ न्यायाधीश निधि शर्मा ने मोटर व्हीकल प्रोटोकॉल के तहत यातायात नियमों, वाहन चालकों की जिम्मेदारियों, और दुर्घटना के मामलों में कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। इसके साथ ही, महिला सुरक्षा अधिनियम पर विशेष ध्यान देते हुए महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कानूनों, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानून आदि पर प्रकाश डाला।
व्यक्तिगत मानव अधिकारों के अंतर्गत, उन्होंने नागरिकों के मौलिक अधिकार, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, और सुरक्षा के अधिकारों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे हर व्यक्ति इन अधिकारों का उपयोग कर सकता है और यदि किसी का अधिकार हनन हो तो कानूनी सहायता कैसे प्राप्त की जा सकती है। कार्यशाला में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षण अधिकारियों सहित कुल 51 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे। सभी ने मानव अधिकारों और उनके संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की और उन्हें बेहतर ढंग से समझने का प्रयास किया।
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