UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा। आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 21 सितम्बर, 2024 को आयोजित होना है। नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में बृजेन्द्र कुमार शास्त्री अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बेमेतरा की अध्यक्षता में व उमेश कुमार उपाध्याय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रणीश चौबे, पी गोवर्धन, नरेश तिवारी, गिरीश शर्मा, विनय किशोर सिंह एवं अन्य साथी अधिवक्ता के साथ बैठक ली। उक्त बैठक में प्रधान जिला न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालत में ना किसी की हार, ना किसी की जीत होती है।
सौहाद्रपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण करने में अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिवक्ताओं से सतत रूप से प्रकरणों का पर्यवेक्षण कर अधिक से अधिक राजीनामा प्रकरणों का निराकरण करने में सहयोग करने कहा गया।
प्रधान जिला न्यायाधीश ने यह भी कहा कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण में बीएसएनएल, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीमा कंपनी, बैंक से संबंधित प्रकरण निराकरण के साथ-साथ चेक बाउंस के प्रकरण, भरण पोषण एवं राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।
तहसील न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं से खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे विक्रय पत्र, दान पत्र, वसीयतनामा आदि के आधार पर नामांतरण के मामले आदि का निराकरण नेशनल लोक अदालत में करने पर चर्चा की गई।
उक्त नेशनल लोक अदालत पुरे देश में आयोजित किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय बेमेतरा के साथ-साथ तालुका न्यायालय साजा में भी आयोजित की जायेगी। पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।