UNITED NEWS OF ASIA. अरुण पुरेना, बेमेतरा। बेमेतरा ज़िले के जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष अंजली मारकण्डेय को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में अनियमितताओं के कारण पदमुक्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के तहत की गई है।
अध्यक्ष पर आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया और जनहित में आवश्यक कार्यों की उपेक्षा की। इन आरोपों की जाँच में वे दोषी पाए गए, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया। जाँच समिति ने पाया कि अध्यक्ष ने न केवल अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन नहीं किया, बल्कि अपने अधिकारों का भी दुरुपयोग किया है।
इस निर्णय के बाद जनपद पंचायत नवागढ़ में अध्यक्ष के पद पर तुरंत प्रभाव से नई नियुक्ति की जाएगी। इस प्रक्रिया से पंचायत के प्रशासनिक कार्यों में सुधार की उम्मीद है। यह घटना पंचायत प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की आवश्यकता को और अधिक मजबूती से सामने लाती है। न्यायालय कलेक्टर बेमेतरा का यह कदम यह संदेश देता है कि कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वह कितने भी महत्वपूर्ण पद पर हो, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही नहीं बरत सकता।
इस मामले ने पंचायत सदस्यों और जनता के बीच काफी चर्चा उत्पन्न की है। जनता की उम्मीद है कि नई नियुक्ति से पंचायत के कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ेगा, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों में गति आएगी। जनपद पंचायत नवागढ़ के नागरिक अब एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे हैं, जिससे उनका क्षेत्र और अधिक प्रगति कर सकेगा।
अध्यक्ष, जनपद पंचायत नवागढ़ अंजली मारकण्डेय, द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार नियमानुसार जाँच में का दोषी पाये जाने के फलस्वरूप छ.ग पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के तहत जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के पद से तत्काल पदमुक्त (बर्खास्त) किये जाने का आदेश छ.ग. पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के तहत जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के पद से तत्काल पदमुक्त (बर्खास्त) किये जाने का आदेश आज न्यायालय कलेक्टर कार्यालय बेमेतरा से जारी कर दिया गया है।
जारी पारित आदेश में कहा गया है कि आवेदकगण रितेश शर्मा, उपाध्यक्ष, जनपद पंचायत नवागढ़ एवं लाखन सिंह सभापति, कृषि स्थायी समिति, जनपद पंचायत, नवागढ जिला बेमेतरा द्वारा अंजली मारकण्डेय, अध्यक्ष, जनपद पंचायत नवागढ़ जिला बेमेतरा के विरूद्ध शासकीय राशि के दुरूपयोग की जांच किये जाने के संबंध में प्रस्तुत शिकायत आवेदन पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बेमेतरा से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रकरण प्रारंभ किया गया है।
प्रकरण में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.03.2024 को अंजली मारकण्डेय, अध्यक्ष, जनपद पंचायत नवागढ़ द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी रहा है तथा उसका पद पर बने रहना लोकहित में अवांछनीय है। अतः छ.ग. पंचायतराज अधिनियम 1993 की धारा 40 (1) के तहत जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष के पद से तत्काल पदमुक्त (बर्खास्त) किये जाने का आदेश पारित किया गया है।