
नई दिल्ली। लॉकडाउन और कोरोना महामारी (कोरोनावायरस महामारी) के बीच देश में त्योहारी सीजन ऑनलाइन सेल (फेस्टिव सीजन ऑनलाइन सेल) की शुरुआत हो रही है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स साइट सेल की घोषणा कर दी गई है। इन ऑनलाइन शॉपिंग बंधक (ऑनलाइन शॉपिंग) के तमाम ऑफर्स और फायदों के बीच कनेक्शन (उपभोक्ताओं) को सतर्क रहने की विशेष जरूरत है। त्योहारी सीजन सेल के दौरान उपभोक्ता इन ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ठीक-ठाक सामान खरीदेंगे। ऐसे में सरकार का नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019) ग्राहकों को काफी हद तक ऑफर करेगा।
त्योहारी सीजन सेल में कैसे मदद करेगा नया कानून
अगर ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को खराब सामान देती हैं तो इसकी तुरंत शिकायत की जा सकती है। ई-कॉमर्स मार्केट जानकार की साझेदारी तो इस साल फैशन, अटकलों, घरेलू वस्तुओं सहित सभी श्रेणियों में आकर्षण और भारी छूट दी जाएगी। सौंदर्य और अन्य तरह के उत्पादों में भी भारी छूट मिलेगी। इसलिए यदि आप टैग में अच्छी चीजों की खरीदारी करना चाहते हैं तो ये सबसे अच्छा मौका है। ग्राहकों के साथ ही इस मौसम में विशेष संक्षिप्त विवरण।

अगर ई-कॉमर्स कंपनियां ग्राहकों को खराब सामान देती हैं तो इसकी तुरंत शिकायत की जा सकती है।
सेल में गए सामान भी वापस हो जाएंगे
अल्फ्रेड बिग बिलियन डेज (फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज सेल) की सेल 16 अक्टूबर से शुरू होगी। इसके दो दिन बाद अमेजन पर भी सेल की शुरुआत हो रही है। ऐसे में सब्सक्राइबर को देश में नए कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लागू करने के बारे में एक बार में जानकारी आनी चाहिए। देश में यह कानून लागू होने के बाद पहली बार ई-कॉमर्स कंपनियां कई बड़े पैमाने पर सेल की शुरुआत करने जा रही है। मामूली बिलियर्ड डेज सेल में खरीदारों को कपड़े, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक रिश्ते आदि पर मिलते और मिलते रहेंगे।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है?
ऑनलाइन खरीदारी में भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होगा। इन करार को ऑफर और सेल में भी उपभोक्ता वापस लौटेंगे और देनदार के खिलाफ शिकायत करने का अधिकार होगा। 20 जुलाई, 2020 से पूरे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 लागू कर दिया गया है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट-2019 लागू हो जाने के बाद ग्राहकों को कई तरह के अधिकार मिल गए हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 ग्राहक को उन साझेदारों से भी लड़ने की ताकत देता है, जो पहले के उपभोक्ता कानून में नहीं था। अब ग्राहक नए कानून के तहत उपभोक्ता फोटो में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज होने के एक महीने के अंदर ही उनके स्वरूप पर फोटो लगाने की कार्रवाई होगी।

ऑनलाइन खरीदारी में भी अब उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होगा।
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उपभोक्ता अधिनियम 1986 में अगर सामान में कोई परेशानी आती है तो उसे बदलने में कंपनियां टालमटोल करती थीं, लेकिन नए उपभोक्ता कानून में ऐसा नहीं होगा। इसलिए यदि उपभोक्ताओं को इस त्यौहार के मौसम में ऑनलाइन कंपनियां ठगती हैं तो वह मोदी सरकार द्वारा देखे गए नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जोरदार लाभ मनाते हैं।
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प्रथम प्रकाशित : 15 अक्टूबर, 2020, 12:35 IST
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