
रायपुर। नए वर्ष के लिए इवेंट में जाने के लिए पहले विभागीय गाइडलाइन जरूर पड़े। दरसअल नए वर्ष के जश्न को लेकर जितनी उत्सुकता है उतने ही कड़े गाइडलाइन भी आबकारी विभाग द्वारा जारी किया गया है। आपको बता दे की 31 की रात 12 बजे के बाद डी जे व शराब परोसने का काम पूर्णतः निषेध है। गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी विभाग द्वारा दी गई है। ज्ञात हो की नई सरकार के गठन के बाद से ही पुलिस व आबकारी विभाग फूल ऑन एक्शन मोड पर है।



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