
UNITED NEWS OF ASIA. खैरागढ़ | घरेलू कलह में सास की हत्या करने वाली बहू को पांच साल बाद न्यायालय ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला खैरागढ़ थाना क्षेत्र के भीमपुरी गांव का है, जहां 24 वर्षीय रूपा साहू ने मामूली विवाद के बाद अपनी सास बिंदा साहू की लोहे की फूंकनी से हमला कर हत्या कर दी थी।
यह वारदात 16 जुलाई 2020 की रात हुई थी। पुलिस जांच में सामने आया कि खाना बनाने को लेकर सास-बहू के बीच कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। गुस्से में रूपा ने पास रखी फूंकनी से बिंदा के सिर पर कई बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
गुनाह कबूला, सबूतों ने किया दोषी साबित
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी रूपा साहू को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज किया था। पूछताछ के दौरान रूपा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त लोहे की फूंकनी को भी बरामद कर कोर्ट में सबूतों के साथ चालान पेश किया।
मामला अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ में चला, जहाँ पांच वर्षों तक चली सुनवाई में गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने रूपा को दोषी माना। अदालत ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाते हुए रूपा साहू को आजन्म कारावास और 1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
सामाजिक संदेश भी देती है यह घटना
यह घटना न केवल घरेलू हिंसा की भयावहता को उजागर करती है, बल्कि यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि मामूली विवाद किस तरह खतरनाक रूप ले सकते हैं। न्याय की प्रक्रिया भले समय लेती हो, लेकिन न्यायालय ने इस मामले में अपना संतुलित फैसला देकर एक बार फिर विश्वास बहाल किया है।
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