विधानसभा सदस्यता रद्द : समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। यूपी विधानसभा गठबंधन ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है।
15 साल पुराने मामले में मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी. जो की जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत अधिमान्य माना जाता है। जिसके बाद अब अब्दुल्ला आजम के पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए, जिन्हें अक्टूबर 2022 में अपवर्जित घोषित कर दिया गया था।
इस वजह से मिली थी दोनों को दो-दो साल की सजा:
जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान सहित नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी, साथ ही तीन-तीन हजार का जुर्माने भी लगा था। जिसके बाद जमानत की अर्जी भी भड़क गई थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला को जमानत दे दी थी।
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