
अतीक अहमद
उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद को फांसी देने के लिए अब उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी। उमेश पाल केस की पैरवी कर रहे वकील विक्रम सिन्हा ने कहा कि अत्तीक को फांसी की सज़ा होनी चाहिए।
आधारिक करावास का वाक्य
प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पहले माफिया अतीक अहमद सहित तीन दोषियों को दोषी करार दिया। इसके कुछ देर बाद सभी दोषियों को आधार बनाने की सजा सुनाई गई। अतीक अहमद सहित सभी दस्तावेजों को 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में दर्ज कारवास की सजा सुनाई गई है। उसी समय, अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद सहित सात को निर्दोष करार दिया गया।
खतरे में अतीक अहमद
बता दें, उमेश पाल अपहरण के मामलों में अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा होने के बाद माफिया अतीक अहमद का खतरा है। प्रयागराज पुलिस उसे गुजरात की साबरमती जेल ले जाएगी। नैनी जेल के अधिकारियों के अनुसार माफिया को केवल इसी मामले की सुनवाई के लिए प्रयागराज लाया गया था। अब इस मामले में उन्हें सजा हो गई है, इसके बाद उन्हें वापस साबरमती जेल भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही उनके भाई अशरफ को भी बरेली जेल में वापस भेज दिया जाएगा।
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