
आसाराम
मनपाड़ा: कथावाचक आसाराम के बलात्कार मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आसाराम ने बलात्कार के मामले में सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। उच्च न्यायालय ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली, जिसमें अपराध के मामले में दायर अदालत के सतर्कता आदेश को चुनौती दी गई है। वर्ष 2013 में एक पूर्व महिला याचिकाकर्ता द्वारा दायर शिकायत के आधार पर गांधीनगर केस कोर्ट ने इस साल जनवरी में आसाराम को बलात्कार के मामले में मुकदमा दायर करने की सजा सुनाई थी।
एस.एच. वोरा और स्पार्क मौना भट्ट की खंडपीठ ने गुरुवार को अपील पर संक्षिप्त सुनवाई की और इसे अंतिम सुनने के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आसाराम को रेप और गलत तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया था।
क्या है पूरा मामला
ये साल 2013 का मामला है, जिसमें आसाराम पर ट्रेन की लड़की ने रेप का आरोप लगाया था, जबकि उसकी छोटी बहन ने नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था। इस मामले में आसाराम के अलावा उनकी पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मल, जस्सी और मीरा दशक हैं।
कौन सी क्लिप के तहत सजा मिली है
अदालत ने 2013 में महिला शिष्या द्वारा दर्ज मामले में आसाराम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 2 (सी) (बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक अपराध), 342 (गलत तरीके से जमा में रखना), 354 (महिला की लज्जा भंग करने के लिए) इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 357 (हमला) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी करार दिया गया था।
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