टीवीएफ के संस्थापक अरुणाभ कुमार (अरुणभ कुमार) पर साल 2017 में उनके पूर्व कर्मचारियों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बुधवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान अभिनेता और प्रड्यूसर को अलग कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज होने को लेकर संदेह जाहिर किया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये शिकायत विश्वसनीय व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा में करवाई हो।
कब का है ये मामला
बता दें ये मामला साल 2017 का है जब अरुणाभ कुमार के पूर्व कर्मचारियों ने अंधेरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 ए (यौन उत्पीड़न) और धारा 509 (किसी महिला के शब्द या निर्देश से आपमान) के तहत दर्ज किया गया था।
कोर्ट ने क्या कहा
शिकायतकर्ता ने बताया था कि उनके साथ ये घटना 2014 में हुई थी। घटना के तीन साल बाद शिकायत दर्ज की गई थी। अब कोर्ट ने कहा कि “अभियोजन पक्ष द्वारा कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है।”।