लेटेस्ट न्यूज़

क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं! नाबालिग नाबालिग से फोटो राइट्स के साथ किया यौन उत्पीडऩ, 3 साल की हुई जेल

मुंबई: पॉक्सो कोर्ट में एक मामला ऐसा आया है कि यह आसानी से चला जाता है कि घर और आसपास के क्षेत्रों में भी हमारा बच्चा सुरक्षित नहीं है। मुंबई के पॉक्सो कोर्ट ने 38 साल की एक शख्स को 13 साल की नाबालिग लड़की से यौन उत्पीड़न के जुर्म में 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। पड़ोसी शख्स ने साल 2017 में इमारत की सीढ़ी पर लड़की की फोटो दिखाते समय उसके कपड़े ठीक करने के निशान से उसके साथ छेड़खानी की थी। मामला 2019 में तब सामने आया जब नाबालिग लड़की ने इस घटना की चर्चा अपने दोस्तों से की। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह घटना लड़की के मानसिक स्वास्थ्य और भविष्य पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती है, जिसे वह कभी नहीं भूल सकती।

विशेष न्यायाधीश प्रिया बांकर ने कहा, ‘बच्चे के खिलाफ यौन संबंध के मामले में वृद्धि हुई है। बाल यौन शोषण के मामले में अभियुक्तों की अमानवीय अभिव्यक्ति होती है। बच्चे की कम उम्र, शारीरिक कमजोरियां और जीवन तथा समाज की स्थिति के कारण आसान शिकार होते हैं। घटना ऐसी हुई है, जहां आम तौर पर लोग एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। पीड़ित लड़की, उसके परिवार के सदस्य और यहां तक ​​कि समाज पर भी इस घटना का बहुत प्रभाव पड़ा है।’ स्पेशल जज ने अभियुक्त पर 1000 रुपये की भी फाइन डाली है।

ये भी पढ़ें- VIDEO: शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रही थीं सुप्रिया सुले, अचानक लग गई अर्थ में आग

अभियुक्त वर्ष 2017 में नाबालिग लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के बाद लगातार उसके पास आने की भी कोशिश कर रहा था। लड़की ने 18 जनवरी 2019 को इस घटना के बारे में अपने दोस्तों को बताया, जिन्होंने उसे बताया कि यह गंभीर मामला है और उसे अपने माता-पिता-पिता को इस बारे में बताना चाहिए। लड़की ने जब अपनी मां को इस घटना के बारे में बताया तब उन्होंने एकसदी के खिलाफ एक-एक करके रिपोर्ट दर्ज कर दी।

वहीं पंच के पक्ष के वकील ने आरोप लगाया कि लड़की के पिता ने पच्चीस की पत्नी को गोद में उठाकर घोटाला किया है। जिसकी वजह से दोनों के बीच (लड़की के पिता और आसमां) के बीच कुछ परियां चली गईं और पीड़िता के पिता बार-बार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर धमकी दी थी। हालांकि जज ने अपने भ्रम को खारिज कर दिया।

जज ने पंच की लड़की (पीड़िता) के पिता के खिलाफ आरोप को दोधारी हथियार बताया। जज ने कहा कि अभियुक्त के आरोप से यह सिद्ध नहीं हुआ कि उसने नाबालिग लड़की का उत्पीड़न नहीं किया। जहां तक ​​पीड़िता और उसकी मां ने उसके खिलाफ झूठ की गवाही दी, उससे भी यह साबित नहीं हुआ कि क्राइम ने क्राइम नहीं किया है।

टैग: महाराष्ट्र समाचार, नाबालिग लड़की से मारपीट, मुंबई क्राइम न्यूज

Show More

Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
Back to top button

You cannot copy content of this page