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अनिल देशमुख को 12 घंटे से अधिक के रियान कब्जे के सत्र के बाद 2 नवंबर, 2021 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भ्रष्टाचार के एक मामले में करीब 13 महीने जेल में रहने के बाद बुधवार को मुंबई जेल से रिहा हो गए। अनिल देशमुख को 12 घंटे से अधिक के रियान कब्जे के सत्र के बाद 2 नवंबर, 2021 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था। दरअसल भ्रष्टाचार के मामले में जमानत आदेश पर रोक लगाने से बॉम्बे हाई कोर्ट के इनकार के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को जेल से रिहा कर दिया गया।
100 करोड़ का हड़पने का मामला
मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए महाराष्ट्र के गृहमंत्री के कथित कदाचार की सीबीआई से ‘पूर्वाग्रह अनुपयोगी, अप्रभावित, फेयर और स्वतंत्र’ जांच के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया था। उन्होंने अपनी याचिका में कहा है, ”याचिकाकर्ता ने साक्ष्यों को नष्ट कर दिया है, इससे पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के कदाचार का पूर्वाग्रह अनुपयोगी, अप्रभावित, फेयर और स्वतंत्र जांच का अनुरोध करते हुए इस न्यायालय से अनुरोध करते हुए रिट्वीट अधिकार का सहारा लिया है।” बैठक के साथ और उन्हें हर महीने 100 करोड़ रुपये का शोधन करने का लक्ष्य दिया गया था। उसी के साथ, विभिन्न पहलुओं एवं अन्य शक्तियों को भी विकसित करने का निर्देश दिया था।
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