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एएनआई
यह आदेश प्रकाश पाडिया जिला न्यायाधीश द्वारा, संभवतः 19 मई, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाले की याचिका पर सुना गया। 19 मई के आदेश में जिला जज ने दीवानी जज (सीनियर डिवीजन) से संबंधित हर मामले की सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला देने का निर्देश दिया था।
मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही मजिस्ट्रेट विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और शाही मजिस्ट्रेट न्यायस की प्रबंधन समिति को अपनी शिकायत पर न्यायालय के अपने अधिकार को कहा, जहां यह मामला फैसले के लिए तय है। यह आदेश प्रकाश पाडिया जिला न्यायाधीश द्वारा, संभवतः 19 मई, 2022 के आदेश को चुनौती देने वाले की याचिका पर सुना गया। 19 मई के आदेश में जिला जज ने दीवानी जज (सीनियर डिवीजन) से संबंधित हर मामले की सुनवाई के बाद इस मामले में फैसला देने का निर्देश दिया था।
यह मामला कुछ देनदारों द्वारा मुत के दीवानी जज (सीनियर डिवीजन) के द्वारा यानी 25 सितंबर, 2020 को दीवानी प्रमाणन के रूप में दायर किया गया था, जिसमें कटरा केशव देव में स्थित 13.37 एकड़ संपत्ति का दावा किया गया था। प्राप्त होने के अनुसार, वह भूमि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और वहां स्थापित किए गए मानकों को हटा दिया जाना चाहिए। मुकदमा दायर किए जाने के समय दीवानी जज (सीनियर डिवीजन) ने इस दावे को दीवानी मुकदमे के तौर पर दर्ज नहीं किया, बल्कि इसे अलग-अलग मामलों के तौर पर दर्ज किया, जिसका आधार यह था कि वाकी संख्या 3 से 8 के निवासी नहीं हैं, जबकि प्रश्नगत संपत्ति मुथुरा में स्थित है।
मथुरा की अदालत के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। संबंधित हर याचिका की सुनवाई के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि इस वाद को अब वर्ष 2022 के मुकदमे की संख्या 353 के रूप में दर्ज किया गया है। अदालत द्वारा ही 26 मई, 2022 को समन जारी किए जा चुके हैं और इस तरह से इस मामले को वापस अदालत के पास भेजकर निस्तारण किया जाता है। कोर्ट ने कहा, कोर्ट केस नंबर 353 पर कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने का फैसला करें। सभी पक्ष अपनी याचिकाएं अदालत के अधिकार से स्वतंत्र हैं।
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