
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही सहायताविरोध के सभी मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास आवंटित कर दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अब इस मामले की सुनवाई और फैसला हाई कोर्ट में होगा। इसके समान ही रामजन्मभूमि मामले का ट्रायल हाई कोर्ट में भी हुआ था। इस मामले में भगवान श्रीकृष्ण विराजमान याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय से सभी मामलों के रिकॉर्ड का आदेश दिया है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट अब इन मामलों की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील ने आरोप लगाया कि यह मामला सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि इसे लेकर 1968 में समझौता हो गया है।
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