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अपर अधिकार आपराधिक दंडाधिकारी ए. के. श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लू को सजा सुनाई और कहा कि अगर उन्होंने जुर्माने की रकम स्वीकार नहीं की तो उन्हें और 15 दिन की जेल होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग में कथित तौर पर 2600 करोड़ रुपये के कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) घोटाला लेकर प्रदेश की विदेश ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के खिलाफ मानहानिकारक बयान देने के मामले में शनिवार को यहां की स्थानीय अदालत ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू को एक साल का कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर अधिकार आपराधिक दंडाधिकारी ए. के. श्रीवास्तव की अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लू को सजा सुनाई और कहा कि अगर उन्होंने जुर्माने की रकम स्वीकार नहीं की तो उन्हें और 15 दिन की जेल होगी।
फैसला सुनाते हुए अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत किए गए अपराध के लिए सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि श्रीकांत शर्मा ने 2019 में अदालत में एक आपराधिक शिकायत दायर की थी जिसमें अदालत से लल्लू को बुलाने और फिर से करने के लिए कहा गया था क्योंकि उन्होंने (लल्लू) सार्वजनिक रूप से उन पर अशोभनीय आरोप लगाया था और यह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था प्रकाशित हुआ था। लल्लू को तलब कर मुकदमा चला। पीटीआई-से फोन पर हुई बातचीत में अजय कुमार लल्लू ने कहा, ”मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन कई लोगों से परामर्श करके इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय में अपील करूंगा।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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