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एयर इंडिया के पायलट ने महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाया, एयर लाइन कंपनी पर DGCA ने लगाया 30 लाख का जुर्माना

छवि स्रोत: फाइल
एयर इंडिया

नई दिल्ली : एयर इंडिया की दिल्ली-दुबई फ्लाइट में कॉकपिट में आशंका को ताक पर निहित महिला मित्र को बुलाने के मामले में सिटीजन उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइन कंपनी पर 30 लाख का जुर्माना लगाया है। यह घटना साल 27 फरवरी की ऐसी ही है।

इंडिया फ़्लाइट अल-915 (दिल्ली-दुबई) के पायलट ने आशंका को ताक पर रखते हुए अपनी महिला मित्र को कॉकपिट में बुलाया था। डीजीसीए ने इस सुरक्षा में एक जैसा मामला और जुर्माने का आरोप लगाया है। डीजीसीए के बयानों के अनुसार सुरक्षा से यह बेहद संवेदनशील मामला है। स्पैम के उल्लंघन का दोष पाए जाने पर पायलट के लाइसेंस को तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। को-पायलट को भी डीजीसीए ने चेतावनी दी है। विशेष रूप से एयर इंडिया इस संबंध में ऑपरेटिंग क्रू मेंबर से शिकायत की गई थी। डीजीसीए ने एयर को निर्देश दिया है कि वह एक निश्चित अवधि के लिए ड्यूटी में मौजूदा कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। बताया जाता है कि यह महिला एयर इंडिया के ऑफिस से दुबई गई थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पायलट ने अपनी महिला मित्र को विशेष कहने के लिए कॉकपिट में बुलाया था। इस कारण उन्होंने डीजीसीए के कुछ नियमों का उल्लंघन किया। इसलिए उसके खिलाफ डीजीसीए में शिकायत की गई है। पायलट ने केबिन क्रू को निष्क्रिय कर दिया और शराब लाने का आदेश दिया। साथ ही जब क्रू ने महिला को बाहर निकालने के लिए कहा तो नौकर की तरह झाड़ दिया।

उल्लंघन का उल्लंघन

मिली जानकारी के अनुसार, एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 915 में बिजनेस क्लास में कुछ सीटें खाली थीं। ऐसे में पायलट ने अपने दोस्त को उस सीट पर बिठाने के लिए कहा। लेकिन जब क्रू ने बताया कि बिजनेस क्लास में सीट खाली नहीं है तब पायलट ने अपने दोस्त को कॉकपिट में बुलाया और उसका स्वागत किया।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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