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एयर इंडिया पैसेंजर ने मुंबई की अदालत में जेल के लिए फ्लाइट ऑप्शंस पर अनियंत्रित व्यवहार के लिए मामला दर्ज किया

मुंबई। ‘एयर इंडिया’ के विमान में धूम्रपान व अभद्र व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को यहां की एक अदालत ने जेल भेजा है। जमानत के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया और दावा किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत जुर्माना केवल 250 व्यक्ति है। अदालत ने पंच रत्नाकर द्विवेदी को जमानत दे दी थी, लेकिन उसने जमानत राशि देने से इनकार कर दिया और सोमवार को अदालत ने कहा कि वह जेल जाने को तैयार है।

‘एयर इंडिया’ की लंदन-मुंबई उड़ान में 10 मार्च को शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करने और अभद्र व्यवहार करने के मामले में उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा में प्रवेश का कार्य करना) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि उसने ऑनलाइन देखा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत 250 रुपये का जुर्माना है और वह उसे देने को तैयार है, लेकिन जमानत राशि नहीं है। इसके बाद अंधेरी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने सोमवार को उसे जेल भेज दिया।

विमानन कंपनी ‘एयर इंडिया’ ने कहा कि यात्री विमान के शौचालय में धूम्रपान करते पाया गया और उसने बार-बार आगाह किए जाने के बावजूद अनियंत्रित और आक्रामक व्यवहार किया।

मुंबई पुलिस के अनुसार, दशकों ने विमान में फैलाई और पायलट के शांत रहने के मौखिक व लिखित निर्देशों की अवहेलना कर अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डाल दिया।

टैग: एयर इंडिया, मुंबई पुलिस

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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