पटना। बिहार सरकार के विद्युत विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस और राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव के खिलाफ गैंगरेप मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) की महिला वकील ने अपना 161 का कन्फर्मेशन रजिस्टर किया है। गुलाब यादव और आईएएस हंस के खिलाफ थाने में बयान देकर पीड़ित महिला ने अपनी दलीलें पूरी तरह से कायम रखी हैं। रूपसपुर थाने स्थिति होने के बाद कलपुरवार को पूर्व विधायक गुलाब यादव व आईएएस संजीव हंस के खिलाफ पीड़ित महिला वकील ने अपना बयान दर्ज कराया है।
पीड़िता ने थाने में 161 के आरोपित प्रभारों में पूर्व विधायक गुलाब यादव के ऊपर शादी का झांसा देने और बिजली विभाग के प्रधान सचिव आईएएस संजीव हंस के खिलाफ नौकरी देने की बात कह कर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। रूपसपुर थाने पहुंची महिला पीड़िता ने बताया कि करीब दो साल से न्याय के लिए थाने से लेकर कोर्ट का चक्कर लग गया है। इतने दिनों बाद कोर्ट द्वारा थाने में स्थिति बनाने के निर्देश के बाद आज व केस के जांचकर्ता द्वारा 161 का ब्यान दर्ज करने के लिए बुलाया जाता है जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा है।
पीड़िता ने बताया कि चमकीले गुलाब यादव और संजीव हंस से जान का खतरा बन गया। उन मामलों में लड़ाई के लिए प्रयागराज से आ रहा है। ऐसे में लड़के हमेशा अपनी जान का खतरा बना लेते हैं। वे पुलिस और कोर्ट से अपनी सुरक्षा के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच करने वाले द्वारा आगे निर्देश मिलने पर कोर्ट में 164 के ब्यान के साथ मेडिकल जांच के लिए कहा जाए। पीड़िता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वे दोषियों को सजा देने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। जबतक वह न्याय नहीं मिलता तबतक वलाती रहता है।
गैंगरेप मामले में बिहार के ये सीनियर IAS और RJD के पूर्व विधायक, FIR दर्ज
जहरब है कि गंगापुर, मधुबनी के रहने वाले पूर्व विधायक गुलाब यादव रूपपुर थाना क्षेत्र के विन्देश्वरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 401 में रहते थे। पीड़ित महिला ने नवंबर 2021 में केस फाइल किया था। लेकिन, थाने में स्टेट रजिस्टर नहीं हुआ था। पीड़ित महिला वकील ने बाद में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अपने साथ लिपट कर जांच की मांग की थी। पीड़ित महिला का आरोप है कि पूर्व विधायक गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस व विधायक के नौकर ललीत ने उनके साथ गैंगरेप किया। गुलाब यादव की शादी का झूठा प्रस्ताव देकर दिल्ली में कई दिन तक बलात्कार करता रहा। पुणे पुलिस इस मामले में जांच कर आगे की कार्रवाई करने के साथ कोर्ट में पीड़िता के 164 बयान जल्द ही दर्ज कर सकते हैं।
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पहले प्रकाशित : 13 जनवरी, 2023, 07:39 IST