कबीरधामछत्तीसगढ़

Kawardha : भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत जंगल में आग लगाने वाले एक व्यक्ति पर भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत किए कार्यवाही

United News Of Asia. कवर्धा। दिनांक 30.03.2024 को प्रातः वन परिक्षेत्र भोरमदेव अभ्यारण्य अंतर्गत परिसर रक्षक सरकीकछार लालचंद साहू एवं अन्य सहायक वन गस्ती पर निकले थे। तत्समय उन्होंने कक्ष क्रमांक 79 में कई जगह आग लगा हुआ देखा। परिसर रक्षक अपने अग्नि प्रहरियों के साथ आग बुझाने में लग गए तभी उन लोगों ने दूर से देखा की एक आदमी बैठ कर कुछ कर रहा है।

वनरक्षक को शंका हुई कि इसी व्यक्ति के द्वारा जंगल में आग लगाई जा रही है तब परिसर रक्षक अपने साथियों के साथ दौड़कर उसे पकड़ लिए एवं पूछताछ किया एवं तलाशी लिए। तलाशी के दौरान उसके जेब से माचिस प्राप्त हुआ तब वनरक्षक को भरोसा हो गया कि इसी व्यक्ति के द्वारा वन में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया है।

इसके पश्चात परिसर रक्षक द्वारा जलेश वल्द मोहतु जाती बैग के विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26.1. ग के तहत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 17173/13 दिनांक 30.3.2024 दर्ज किया गया एवं जप्ती नामा तैयार किया गया।

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