
दोसा। राजस्थान के दौसा की पोक्सो अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए नाबालिग लड़की से अपराध के मामले में दोषी करारते हुए उसे आधार कारावास यानी उम्र की सजा सुनाई है। पोक्सो कोर्ट ने बुजेट के रहने वाले मलकेश मीणा को मूल कारावास की सजा सुनाई है। उसी के साथ, उस पर तीन लाख रुपये का जुर्माने भी लगाया जाता है।
मलकेश मीणा के खिलाफ 29 जून, 2020 को एलेक्जेंड्रा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। जब 15 साल की लड़की के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी बेटी के साथ मलकेश मीणा नाम के शख्स ने कई बार रेप किया है. इसके कारण पीड़िता का आभास हो गया। तख्त में मलकेश पर पीड़िता के छह माह के गर्भ गिरने का भी आरोप लगाया गया था। मलकेश ने पीड़िता को गर्भपात के लिए गोलियां दीं जिसके सेवन से उसका गर्भ गिर गया।
इन सभी झूठों की जब पुलिस ने जांच की तो पंच (तब) के खिलाफ कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद लोक अभियोजक सुनील सैनी ने 21 गवाहियां व 14 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। सभी गवाहों और दस्तावेज़ों के साथ डीएनए रिपोर्ट आधार पर अदालत ने बूजेट निवासी पंच मलकेश मीणा को शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आधार कारावास की सजा सुनाई। ही साथ, तीन लाख रुपए जुर्माना भी दिया।
यह फैसला पॉक्सो कोर्ट के जज अनु अग्रवाल ने सुनाया। कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस की टीम ने घटना को दोसा जिले कारागार में लेकर आने और घटना को जिला कारागार में अलर्ट घोषित किया।
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पहले प्रकाशित : 17 अप्रैल, 2023, 20:23 IST



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