दिल्ली: दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक छात्र के पहुंचने के आरोप में आप विधायक को ऐसी सजा सुनाई है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। यह मामला आप सभी विधायक पति त्रिपाठी से आर्शीवाद है। तीन साल पहले आप विधायक द्वारा किसी स्टारडम को सम्मिलित किया गया था। इस मामले में अदालत ने पीड़ित छात्रों के आरोपों को सही मानते हुए आप सभी विधायक पति त्रिपाठी को दोषी करार दिया था। विशेष रूप से न्यायधीश गीतांजलि गोयल ने कहा कि वह इस घटना को नजर अंदाज नहीं कर सकते।
आप विधायक को यह सजा मिली:
इसके साथ ही आप सभी विधायक पति त्रिपाठी को न्याय गीतांजलि गोयल ने 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जिसमें 6500 रुपये कोर्ट में आपका सब्सक्राइबर और 23,500 रुपये शिकायत करने वाले को दिए जाएंगे। न्याय गीतांजलि गोयल ने बताया कि पीड़ित पक्ष आपके आरोप को सही साबित करने में सफल रहे। जिसके तहत आपको यह सजा दी जाती है। हालांकि दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता को SC/ST अधिनियम के झूठ से अलग कर दिया।
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