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आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक की आखिरी तारीख, खुलासा 31 मार्च 2023 के बाद यूजर अकाउंट बैन में 13 करोड़ | टिक-टिक के साथ शुरू हो गया डैमेज की घंटी! पैन कार्ड वाले इन 13 करोड़ ग्राहक खातों पर रोक लगा देंगे

फोटो:फाइल पैन कार्ड वाले इन 13 करोड़ ग्राहक खातों पर रोक लगा देंगे

पैन कार्ड उपयोगकर्ता: मार्च का महीना शुरू हो गया है। एलपीजी से लेकर दूध के दाम और सरकारी विभाग के कई नियमों में बदलाव हो गया है। कुछ के लिए भारत सरकार ने इस महीने की आखिरी तारीख तय कर दी है। उसी में से एक आधार कार्ड का पैन कार्ड से लिंक करना है। दरअसल, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड (सीबीडीटी) की तरफ से इस बात को लेकर जानकारी दी गई है कि अगर पैन होल्डर 31 मार्च तक सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनका कारोबार और टैक्स अटैचमेंट काम करना बंद कर देंगे। आसान भाषा में कहें तो उनका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा। बता दें कि कुल 61 करोड़ मूल खाता संख्या (पैन) में से करीब 48 करोड़ को अब तक विशिष्ट पहचान संख्या आधार से जोड़ा जा चुका है। 13 करोड़ लोग ऐसे हैं वास्तव में पैन-आधार से अभी तक लिंक नहीं मिला है। इन लोगों के लिए अब सरकार ने खतरों की घंटी बजाई है और लिंक की आखिरी डेट भी तय कर दी है।

31 मार्च तक मौका है

31 मार्च तक ऐसा नहीं करने वाले लोगों को व्यापार एवं टैक्स संबंधी गतिविधियों में लाभ नहीं मिलेगा। सेंट्रल डायरेक्ट कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष नितिन गुप्ता ने बताया कि अब भी कई करोड़ पैन को आधार से नहीं जोड़ा गया है, लेकिन 31 मार्च की समय सीमा खत्म होने तक इस काम को भी पूरा हो जाने की उम्मीद है। सरकार ने पैनिंग को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए 31 मार्च 2023 की समय सीमा तय करते हुए कहा गया है कि आधार से जोड़े गए व्यक्तिगत पैनिंग इस तारीख के बाद घोषित नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि मौजूदा समय से 31 मार्च के बीच पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।

लिंक नहीं लिंक पर कार्ड हो सकता है निष्क्रिय

सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि पैन को आधार से जोड़ने के बारे में कई जागरूकता अभियान चलाए गए हैं और हमने इस समय सीमा को कई बार बढ़ाया है। अगर तय समय तक पैन को जोड़ा नहीं जाता है, तो उस आधार होल्डर को कर लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पैन ही मार्च के बाद वैध नहीं रहेगा। सीबीडीटी पिछले साल एक विश्वव्यापी जारी में यह स्पष्ट कर चुका है कि पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद संबंधित व्यक्ति को लागू अधिनियम के तहत निर्धारित सभी चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसमें रिटर्न भरकर नहीं प्राप्त कर सकते हैं और वैसे रिटर्न नहीं प्राप्त कर सकते हैं जैसे वे शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पैन को साझा करने वाले की पहचान करने वाले का बजट घोषणा व्यवसाय जगत के लिए लाभ होगा। वित्त मंत्री निर्धारक ने बजट में घोषणा की है कि सरकारी दस्तावेजों के डिजिटल कनेक्शन में प्रबंधकों की प्रतिष्ठान अब एक साझा पहचानकर्ता के रूप में उपयोग कर सकते हैं।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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