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बिना दस्तावेजों के अपडेट हो सकता है आधार कार्ड UIDAI ने शुरू की नई स्कीम, जानिए कैसे करें इस्तेमाल बिना डॉक्युमेंट के अपडेट हो सकता है टोकन के आधार पर कार्ड, UIDAI ने जारी किया नया नाम; यहां जानें फॉर्म

बिना डॉक्युमेंट के ही अपडेट हो सकता है पैन आधार कार्ड- India TV Hindi
फोटो:फाइल बिना डॉक्युमेंट के ही अपडेट हो सकता है बिना आधार कार्ड

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार धारकों के लिए अपने आधार कार्ड पर पता लगाने के लिए एक नई पहचान की शुरुआत की है। दिलचस्प बात यह है कि नई प्रक्रिया के साथ उपयोगकर्ता बिना किसी प्रकार के दस्तावेज़ आसानी से आधार कार्ड में अपडेट कर सकते हैं। बता दें, अब तक नई आंखों को ऐड करने के लिए ऐड्रेस प्रूफ अपलोड करने की जरूरत होती थी।

इन लोगों को आसानी से होगा

वरीयता के आधार पर (सटीम एफ) की सहमति के आधार पर ऑनलाइन पता करने में उनकी मदद करने के लिए रेजिडेंट फ्रेंडली सुविधा शुरू की गई है। आधार में साईटफ पर आधारित ऑनलाइन पता करने की प्रक्रिया एक निवासी के रिश्ते (जैसे बच्चे, पति या पत्नी, माता-पिता आदि) के लिए बहुत कुछ होगा, जिसका कोई नाम प्रमाण नहीं होता था।

यूआईडीएआई ने पुष्टि की है कि 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति एचओएफ हो सकता है और इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी प्रतिभा के साथ अपनी पहचान साझा कर सकता है।

आधार कार्ड में पता कैसे बदलें

  1. मेरे आधार पोर्टल पर जाएँ या सीधे https://myaadhaar.uidai.gov.in पर प्रारंभ करें।
  2. फिर आप ऑनलाइन अपडेट करने के लिए नया विकल्प चुन सकते हैं।
  3. आपको HOF का आधार नंबर डालना होगा। (बता दें कि HOF की पूरी गोपनीयता बनाए रखने के लिए HOF के आधार के बारे में कोई अन्य जानकारी स्क्रीन पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।)
  4. HOF की आधार संख्या की पुष्टि के बाद आपको स्टेटस का कोई एक डॉक्युमेंट अपलोड करना होगा, जहां आपको पता चलेगा कि आप अपने आधार में जानकारी दर्ज करना चाहते हैं।
  5. इसके लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
  6. पंजीकरण करने के बाद एक सेवा रिक्वेस्ट नंबर (पीआरएन) साझा की जाएगी और दर्ज करने के अनुरोध के बारे में दर्ज एफ को एक एसएमएस भेजा जाएगा।
  7. HOF को सूचनाएं प्राप्त करने की तारीख से 30 दिनों के भीतर मेरे आधार पोर्टल में प्रारंभ होने पर अनुरोध को स्वीकार करने और अपनी सहमति देने की आवश्यकता होगी।

ध्यान रखें

विशेष रूप से, यदि एचओएफ प्रकट रूप से इनकार करता है, या एसआरएन निर्माण के लिए निर्धारित 30 दिनों में स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता है, तो रिक्वेस्ट बंद कर दिया जाएगा। आपको एक एसएमएस के माध्यम से रिक्वेस्ट को बंद करने के बारे में सूचित किया जाएगा। बता दें, अगर इसे रिजेक्ट कर दिया जाता है तो आपके द्वारा कब्जा किए गए 50 रुपये की राशि वापस नहीं आएगी।

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