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जहां नौकरी के लिए घोषणा से जनता खुश हुई वहीं बहुत सारे नियम देखकर निराश हुए युवा जानें पूरे नियम

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर: भूपेश सरकार ने अपने अंतिम बजट पेश में बेरोजगार युवाओं को जहां 2500 रुपये महीने देने का वादा किया वहीं इतने नियम काट दिए गए हैं कि सोच में हैं कि आवेदन दें या न दें। सरकार ने एक अप्रैल से नौकरी देने की घोषणा की तो कर दी है, लेकिन सर्वे शुरू नहीं होने की वजह से प्रदेश में बेरोजगारी को इसका लाभ मिलने की उम्मीद कम जा रही है। रोजगार विभाग की ओर से पहचान में रोजगार अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो यहाँ हम आपको पूरा नियम बता रहे हैं। जॉब जॉब के लिए जरूरी है।


नौकरी के लिए यह हैं नियम –

1. उम्र 18 से 35 साल

2. कम से कम 12वीं होना जरूरी है

3. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार केंद्र में पंजीकृत हों, या रोजगार पंजीयन दो साल पुराना हो

4. घोटाले की आय का कोई स्रोत ना हो, परिवार के कुल आय 2.50 लाख वर्षा से अधिक ना हो

5. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो।

6. पहले चरण में एक साल के लिए यह भत्ता मिलेगा।

समरूप के अन्य नियम –

1. एक परिवार से एक ही व्यक्ति को रोजगार रोजगार मिलेगा।

2. परिवार में 10 हजार रुपए या उससे ज्यादा की मासिक पेंशन पाने वाले परिवार के सदस्यों को अपनी पात्रता नहीं होगी।

3. परिवार में अगर किसी के समूह डी या चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी छोड़ दी जाती है, इसके अलावा अन्य स्तर पर सरकारी नौकरी जाने पर पेंशन को पेंशन नहीं मिलेगी।

4. किसी घोटाले को स्वरोजगार, सरकारी या निजी नौकरी का प्रस्ताव दिया जाता है और समझौते के बारे में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो भी आपके लिए बेरोजगारी के लिए अपात्र माना जाएगा।

5. पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, पूर्व या वर्तमान विधायक, निगम के पूर्व या वर्तमान महापौर, जिला पंचायत के पूर्व वर्तमान अध्यक्ष के परिवार के सदस्यों को नौकरी रोजगार नहीं मिलेगा।

6. एसेसमेंट ईयर में इनकम टैक्स भर परिवार के सदस्यों को बीमा नहीं मिलेगा।

7. इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट, पंजीकृत आर्किटेक्ट के परिवार के सदस्यों को बीमा नहीं दिया जाएगा।

8.छह माह के बाद रोजगार रोजगार पाने वाले हितग्राहियों की जांच होगी।

9. बेरोजगारी भत्ता पाने वाले को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण से इनकार करने पर उन्हें बोनस नहीं दिया जाएगा।

फैक्ट फाइल –

रोजगार विभाग में पंजीकृत

कुल पंजीकरण- 18, 79,126

सरकारी नौकरी में- 33,333

निजी क्षेत्रों में नौकरी- 50,725

(नोट-रोजगार ऑफिस में पंजीयन तीन साल के लिए होता है- आंकड़े 2019 से फरवरी 2023 तक)

आशंकाओं ने सूचनाओं में संशोधन की मांग की:
नौकरी पर बने रहने पर रोजगार पर विभिन्न चिंताओं के बंधनों को सरकार से सीधीता लानी चाहिए।

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Saurabh Namdev

| PR Creative & Writer | Ex. Technical Consultant Govt of CG | Influencer | Web developer
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