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छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर: एडीजे बर्मन को लगाया गया प्रभाव से बर्खास्त, विधि विभाग ने आदेश जारी किया

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले पर जशपुर के अतिरिक्त जिला एवं न्यायाधीश सत्र सत्र (एफटीसी) गणेश राम बर्मन की नौकरी पर प्रभाव से समाप्त हो गया है।

छत्तीसगढ़ सरकार की विधि एवं विधायी कार्य विभाग के प्रमुख सचिव रामकुमार तिवारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 3 मार्च 2023 को हाई कोर्ट की ओर से की गई तस्वीर को स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ मतदाता नौकरी भर्ती व सेवा नियम 2006 के नियम 9(4) के तहत यह कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि रायपुर में रायपुर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर परिवीक्षा में नियुक्ति के दौरान गुमनाम शिकायत की गई थी। इसकी जांच के बाद उनकी सेवाएं पिछले साल खत्म कर दी गई थीं। इस आदेश के खिलाफ वे हाई कोर्ट गए थे। दमन का पालन नहीं किए जाने के आधार पर उनकी बर्खास्तगी का आदेश पूर्व में डिवीजन बेंच ने रद्द कर दिया था। साथ ही कहा था कि उच्च न्यायालय को कोई आपत्ति है तो मामले के परीक्षण के बाद उनकी परिवीक्षा पर उचित निर्णय ले सकते हैं। इसके बाद बर्मन की बर्खास्तगी का नया आदेश 14 मार्च 2023 को जारी किया गया।

 


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