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दिल्ली: यमुना के किनारे रहने वालों को हाई कोर्ट का फरमान l दिल्ली हाईकोर्ट का यमुना किनारे रहने वालों को तीन दिन में जगह खाली करने का आदेश, नहीं तो 50 हजार देना होगा

छवि स्रोत: फ़ाइल
दिल्ली हाई

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां यमुना की बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में झुग्गियों में रहने वाले लोगों को तीन दिन के अंदर अपनी झुग्गियां खाली करने का आदेश दिया और कहा कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को 50-50 हजार रुपये का भुगतान करना होगा और दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने झुग्गियों को झोंकने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। अदालत को सूचित किया गया कि उपराज्यपाल की अध्यक्षता वाली एक समिति ने नौ जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर अधिकरण के निर्देश के मद्देनजर याया नदी को स्पष्ट करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके बाद अदालत का यह आदेश आया।

अदालत ने उन क्षेत्रों के निवासियों की एक याचिका को खारिज करते हुए कहा, ”पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की अनुमति दी जा सकती है। क्षेत्र से संबंधित पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) संभावित कार्रवाई के दौरान सभी आवश्यक समर्थन प्रदान करेंगे।” डीडीए ने मिश्रित प्रतिभा एम. सिंह को बताया कि एनजीटी ने यमुना के जल अत्याचार से संबंधित मामले पर फिर से गौर किया था, जिसके बाद 27 जनवरी को एक उच्च स्तरीय समिति ने नदी के प्रदूषण को नियंत्रित किया और वहां से हटाए जाने के लिए यात्री कदम उठाने के निर्देश दिए थे।

‘अतिक्रमण हटाने के बाद निवासी दो बार उसी स्थान पर वापस आ गए’

डीडीए की ओर से पेश वकील प्रभासहाय कौर ने कहा कि हटाए जाने के बाद निवासी दो बार उसी स्थान पर वापस आ गए। जज ने डीडीए के वकील की दलीलों पर ध्यान दिया और निवासियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से पूछा, ”आप यमुना नदी पर कब्जा कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि इससे कितना नुकसान हो रहा है?” कोर्ट बिला एस्टेट में यमुना की बाढ़ से प्रभावित होने वाले मैदानी क्षेत्रों में स्थित मूलचंद दर्ज के निवासियों की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दावा किया गया था कि डीडीए और दिल्ली पुलिस के अधिकारी अगस्त 2022 में उनके पास आए थे और उन्हें झुग्गियां खाली करने को कहा था। याचिका के अनुसार, झुग्गियां खाली नहीं करने की स्थिति में उन्हें जाम किए जाने की धमकी दी गई थी।

तीन दिन बाद शुरू करिए हटाने का अभियान

अदालत ने डीडीए को तीन दिनों के बाद झुग्गियों को गिराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया और कहा कि याचिका दायर की गई या उनकी आगे कोई देनदारी नहीं बनेगी। डीडीए के वकील ने अदालत से कहा कि निवासियों ने अवमानना ​​याचिका भी दायर की है, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​का कोई मामला नहीं बनता है। अदालत ने अवमानना ​​याचिका का भी यह कहा है कि अवमानना ​​का कोई मामला नहीं बनता है। उसने कहा, ”आप अधिकारियों को डराने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही का उपयोग नहीं कर सकते।”

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