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दिल्ली शराब घोटाला: ED के समन के खिलाफ याचिका ने SC का रुख किया, याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई

क्रिएटिव कॉमन

कविता के वकील ने छात्रों को बताया कि सेंट्रल एजेंसी बीआरएस लीडर के शेयरों में निवेश करने वाले अरुण चंद्र पिल्लई से आमना-सामना चाह रहे हैं, जो शराब घोटाला में जोखिम है, लेकिन ईडी ने अब तक ऐसा नहीं किया है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता की कविता ने दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी से सुरक्षा और प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जेपीसी नरसिम्हा की याचिका 24 मार्च को कविता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गए। शिकायत पर सुनवाई की मांग करते हुए कविता के वकील ने कहा कि किसी महिला को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए नहीं बुलाया जा सकता है और कानून के अनुसार उसके आवास पर पूछताछ की जानी चाहिए।

कविता के वकील ने छात्रों को बताया कि सेंट्रल एजेंसी बीआरएस लीडर के शेयरों में निवेश करने वाले अरुण चंद्र पिल्लई से आमना-सामना चाह रहे हैं, जो शराब घोटाला में जोखिम है, लेकिन ईडी ने अब तक ऐसा नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शिकायत की शिकायत सुनवाई की मांग क्यों कर रही है, जिस पर उसके वकील ने जवाब दिया कि ईडी की सुनवाई कल, 16 मार्च है। अदालत ने तब मामले की सुनवाई 24 मार्च को करने का फैसला किया।

ईडी द्वारा 11 मार्च को कविता से पिल्लई के बयानों के साथ पूछताछ की गई और उन्हें 16 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया। ईडी के अनुसार कविता एक ‘साउथ ग्रुप’ अल्कोहल कार्टेल से जुड़ी हुई थी, जो दिल्ली आबकारी नीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने के लिए आम आदमी पार्टी (आप) को लगभग 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई थी। 2020-21 के लिए। ईडी के अनुसार कार्टेल में सरथ रैंडी (अरबिंदो फार्मा के प्रमोटर), मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी (वाईपीआर कांग्रेस सांसद), उनके बेटे राघव मगुंटा, कविता और अन्य शामिल हैं।

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