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एएनआई
झारखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को पलामू, गढ़वा और अवैध खनन से संबंधित मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया।
रांची। झारखंड उच्च ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध खनन के मामलों को ग्रेविटेशन से लेते हुए इसकी जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक स्तर के एक अधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति प्राधिकरण को राज्य सरकार को निर्देश दिया है। झारखंड न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और आनंद सेन की खंडपीठ ने मंगलवार को पलामू, गढ़वा और अवैध खनन से संबंधित मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्देश दिया। पीठ ने इस समिति के चयन के लिए राज्य के गृह सचिव को प्राधिकृत किया है।
समिति में एक पुलिस महानिरीक्षक (आइजी रैंक) स्तर के अधिकारी और खान एवं भूतत्व विभाग के दो विशेषज्ञ अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने गढ़वा, पलामू और लातेहार के उपायुक्तों को उठाई जांच समिति को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, यह समिति चार सप्ताह में अवैध खनन की जांच कर रिपोर्ट न्यायालय को अधिशासी नियुक्त करेगी।
अस्वीकरण:प्रभासाक्षी ने इस खबर को निराशा नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआइ-भाषा की भाषा से प्रकाशित की गई है।
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