
होली 2023 पर ट्रैफिक अलर्ट: ‘रंग बरसे लेकर मन लाते तक’ होली के दिन युवा कई तरह से आज केतिक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। होली के इस पावन पर्व पर कोई अनहोनी ना हो इसके लिए ट्रैफिक पुलिस भी सतर्क है। गाड़ी चलाते समय विज्ञापन चेतावनी का उल्लंघन करने पर तुरंत कट जा रहा है। अगर आप भी आज गाड़ी चला रहे हैं या ऐसा करने की योजना बना रहे हैं तो ट्रैफिक से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम जान लें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि पुलिस और ड्राइवर के बीच चिंताओं को लेकर कहा-सुनी हो जाती है। बता दें कि कार ड्राइव करते समय अब पहले अधिक सावधानी बरतने वाली सड़कें बन गई हैं। देश में जब से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हुआ है, ट्रैफिक के नियम (Traffic Rule) और भी जरूरी कर दिए गए हैं। नए नियम बनाने के साथ जुर्माने के प्रावधान भी सख्त किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस (यातायात पुलिस) भी समय-समय पर लोगों को नई सूचनाओं के बारे में जानकारी और चेतावनी जारी करती रहती है।
शराब पीकर ना करें कार ड्राइव
यातायात पुलिस के अनुसार, वाहन चलाते समय विशिष्ट पदार्थों का सेवन करना मना है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चलाता है तो उसे 2 साल की जेल और 15,000 रुपये का भारी जुर्माना लग सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के अनुसार, पहली बार ऐसा करने पर 10,000 या 6 महीने की जेल भी हो सकती है, लेकिन ये गलती से वापस हो जाती है तो 2 साल की जेल और 15,000 रुपये का जुर्माना देने का प्रावधान है। अगर आपका विवरण कटता है तो इसकी सूचना आपको एसएमएस के माध्यम से दी जाती है, लेकिन कई बार इसके बारे में पता नहीं चल पाता है। ऐसे में आप ऑनलाइन स्टेटस के बारे में पता कर सकते हैं।
- सबसे पहले आप echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- अब वेबसाइट पर मौजूद चेक स्टेटस के स्टेटस पर क्लिक करें।
- आपको स्क्रीन पर स्टेटम नंबर, वाहन नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस नंबर (डीएल) के कार्ड दिखाई देंगे।
- यहां पर आपको ऑटो नंबर वाले रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपको यहां अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा।
- इसके बाद आपको ‘गेट डिटेल’ के लिए पोजीशन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका नंबर कट गया है या नहीं।
विज्ञापन सूचनाओं की सूची देखें-
- गाड़ी बिना लाइसेंस(181) के चलने पर 5,000 रुपये का नोटिस
- गाड़ी चलाने के लिए अव्यवस्थित होने के बावजूत ड्राइव करने पर 10,000 रुपये का इशारा
- ओवर स्पीडिंग (183) पर 1,000 रुपये का अलर्ट
- शराब पीकर गाड़ी चलाने (185) पर 10,000 रुपये का चालान
- बिना सीट बेल्ट (194B) गाड़ी चलाने पर 1,000 का स्टाईल
- शौचालय न जाली पर 1000 रुपये का टिकट और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
- बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196) 2,000 रुपये का जुर्माना
- अगर आप इन सभी सूचनाओं का अनुसरण करते हैं तो आपका कोई विवरण नहीं काटा जा सकता है। ट्रैफ़िक पुलिस भी हमेंशा सभी नियमों का पालन करने को आती है।
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